निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रचार अभियान में मोबाइल फोन पर बल्क एसएमएस, वॉयस मैसेज भी चुनाव विज्ञापन की श्रेणी में आएंगे। इनका पूर्व प्रमाणन करवाना आवश्यक होगा। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की ओर से बल्क एसएमएस, वॉयस मैसेज, वीडियो क्लीपिंग, ऑडियो जिंगल आदि की दरंे भी तय की गई हैं। जिनको शेडो रजिस्टर में दर्ज कर प्रत्याशी के चुनाव व्यय रजिस्टर में जोड़ा जाएगा।
सहायक रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी माहिच के अनुसार राजनीतिक दल के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रपत्र 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रपत्र में पैरा 3 में प्रत्याशी के ई-मेलआइडी, प्रमाणित सोशल मीडिया खातों आदि के बारे में निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों व उनके प्रत्याशियों की ओर से सोशल मीडिया वेबसाईट, इंटरनेट आधारित मीडिया, ई-पेपर आदि पर दिए जाने वाले कोई भी राजनीतिक विज्ञापन सक्षम अधिकारियों से पूर्व प्रमाणन के बिना जारी नहीं किए जा सकेंगे।