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एमएस धोनी से करोड़ों की धोखाधड़ी के केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

भारत के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी से करोड़ों की धोखाधड़ी के केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। रांची के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने की बात कही है।

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भारत के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी से करोड़ों की धोखाधड़ी के केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। धोनी की ओर से अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया था। रांची के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडेय की कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की ओर से समन जारी किया जाएगा।


दरअसल, एमएस धोनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि सीमांत लोहानी उर्फ चित्तू की ओर से 5 जनवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी की स्थापना को लेकर 2017 में करार किया था। दोनों पक्षों के बीच जो एग्रीमेंट के मुताबिक अरका स्पोर्ट्स की ओर से धोनी को फ्रेंचाइजी शुल्क मिलना था और इसके अलावा प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर किया जाना था। लेकिन, करार की शर्तों का पालन न करने पर उन्होंने कंपनी को कई नोटिस दिए थे।

धोनी को हुआ करोड़ों का नुकसान

नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर धोनी ने अरका स्पोर्ट्स को 15 अगस्त 2021 को भेजे गए नोटिस के साथ ही उसे दिया गया अधिकार रद्द कर दिया। इस शिकायत के आधार पर कंपनी के दो प्रमुख निदेशकों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। धोनी की ओर से कहा गया है कि करार का पालन नहीं किए जाने से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है।

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