
महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) (Photo Credit- ANI)
MS Dhoni’s Rs 100-crore defamation suit: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की ओर से 2014 में दायर आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़े मानहानि मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त का आदेश दिया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने यह आदेश उस वक्त पारित किया, जब धोनी की ओर से दायर मुकदमा सुनवाई के लिए आया। एमएस धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले में अपना नाम घसीटे जाने के लिए कुछ मीडिया संस्थान, पत्रकार और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।
एमएस धोनी की तरफ से कोर्ट से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई, क्योंकि हाई कोर्ट परिसर में क्रिकेटर की मौजूदगी से अनावश्यक हंगामा होगा। उन्होंने वादा किया कि एमएस धोनी 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक खुद को किसी सहमत स्थान पर उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद जस्टिस ने इन तारीखों के दौरान सहमत स्थान पर साक्ष्य दर्ज करने का आदेश दिया, जहां एडवोकेट कमिश्नर बयान रिकॉर्ड करेंगे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ वकील पीआर रमन ने एमएस धोनी की तरफ से हलफनामा पेश किया, जिसमें मुकादमे को शुरू करने की बात कही गई है। यह मुकदमा एक दशक से लंबित है, क्योंकि बचाव पक्ष की तरफ से राहत की मांग करते हुए कई आवेदन दायर किए जाने के कारण लंबे समय से लंबित है।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का आरोप है कि 2013 आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर टीवी चैनलों पर उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी। इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में तीन क्रिकेटरों को शामिल पाया गया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने सट्टेबाजी गतिविधियों के कारण अपने शीर्ष अधिकारियों को दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया था।
Published on:
12 Aug 2025 07:25 pm
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