scriptयौन उत्पीड़न मामले में बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी की जांच लोकपाल से कराने की मांग खारिज | no special hearing in bcci ceo rahul johri sexual harassment case SC | Patrika News

यौन उत्पीड़न मामले में बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी की जांच लोकपाल से कराने की मांग खारिज

locationनई दिल्लीPublished: May 02, 2019 08:22:21 pm

Submitted by:

Mazkoor

सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि नायर ने की थी दोबारा जांच की मांग
याचिका में कहा था जांच समिति एकमत नहीं थी
एक सदस्य ने राहुल जौहरी को बताया था दोषी

राहुल जौहरी

यौन उत्पीड़न मामले में बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी की जांच लोकपाल से कराने की मांग खारिज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राहुल जौहरी से संबंधित यौन उत्पीड़न मामले के लिए विशेष सुनवाई की मांग खारिज कर दी।

रश्मि नायर ने लोकपाल से जांच कराने की मांग की थी
सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि नायर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग थी कि राहुल जौहरी पर लगे यौन उत्पीड़न आरोप की जांच एक बार फिर से कराई जाए और जांच के लिए यह मामला बीसीसीआई लोकपाल को दिया जाए। इसके पक्ष में तक देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि जौहरी का अतीत दागदार रहा है। उन्होंने पहले जहां भी काम किया है, उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हर बार वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर बचते रहे हैं।

याचिका में कहा गया था कि जांच समिति एकमत नहीं थी
याचिकाकता ने लोकपाल से जांच कराने की मांग के पक्ष में यह तर्क दिया था कि बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी पर तीन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक महिला किसी कारणवश सामने नहीं आई थी, जबकि दो ने जौहरी के खिलाफ बयान दिया था। इसके बावजूद जांच समिति ने उन्हें संदेह का लाभ देकर क्लीन चिट दे दी थी। इस जांच समिति में तीन सदस्य राकेश शर्मा, बरखा सिंह और वीना गौड़ा थे और तीनों की राय अलग-अगल थी। राकेश और बरखा ने अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दी थी तो एक सदस्य वीणा गौड़ा ने उन्हें दोषी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि बर्मिघम में महिला के साथ राहुल जौहरी का व्यवहार बीसीसीआई जैसे संस्थान के सीईओ जैसे पद पर रहते हुए बेहद गैरपेशेवर था। इससे संस्थान की छवि धूमिल होती है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो