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फरार विधायक अनंत सिंह से पूछताछ में जुटी दिल्ली पुलिस, साकेत कोर्ट ने मांगी जानकारी

MLA Anant Singh ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया सरेंडर अनंत सिंह के घर से पुलिस ने एके-47 राइफल और बम बरामद किया था नजदीकि माने जाने वाले लल्लू मुखिया के घर की भी कुर्की की गई

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Mohit sharma

Aug 23, 2019

MLA Anant Singh

नई दिल्ली। बिहार के मोकामा से फरार निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ( MLA Anant Singh ) ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया है।

इस दौरान साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि वे ब्योरा पेश करने में देरी क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है क्योंकि अनंत सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि उन्होंने विधायक की तस्वीर बिहार पुलिस को भेज दी है और वहां से विवरण मांगा है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बिहार के विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पूरी जानकारी और मामले का विवरण इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। पुलिस को 30 मिनट का समय दिया गया है।

दिल्ली पुलिस अब अनंत सिंह से पूछताछ कर रही है। विधायक ने आज साकेत कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी थी।

अनंत सिंह के घर से पुलिस ने एके-47 राइफल और बम बरामद किया था। तब से विधायक फरार चल रहे थे।

इससे पहले गुरुवार को अनंत सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमे वह यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें अदालत पर विश्वास है।

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दरअसल, अनंत सिंह ( MLA Anant Singh ) ने कहा था कि वह वह पुलिस नहीं, बल्कि कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। तभी से माना जा रहा था कि वह कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे।

गौरतलब है कि घर पर मिले असलहे के बाद अनंत सिंह मुसीबत में फंस गए हैं। पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ उनके नजदीकि माने जाने वाले लल्लू मुखिया के घर की कुर्की भी की गई है।

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बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ( MLA Anant Singh ) के घर से प्रतिबंधित एके-47 राइफल और दो ग्रेनेड बरामद होने के बाद पटना के बाढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

हालांकि विधायक ने इसे बदले की भावना और षड्यंत्र करार दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में स्थित आवास में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 राइफल, जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद किए थे।

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( MLA Anant Singh ) इसके बाद बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 के तहत भादवि की धारा 414, 120 बी, 25 (1-ए), 25(1 एए), 25(1-बी), आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एवं 13 यूएपीए एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।