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महाराष्ट्रः Google के CEO सुंदर पिचई के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानिए क्या है मामला

गूगल के सीईओ सुंदर पिचई समेत कंपनी के पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला महाराष्ट्र का है। दरअसल एक दिन पहले ही सुंदर पिचई को केंद्र सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। पिचई के अलावा यूट्यूब के MD गौतम आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

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Dheeraj Sharma

Jan 26, 2022

FIR registered against Google CEO Sundar Pichai in Copyright case

FIR registered against Google CEO Sundar Pichai in Copyright case

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने एक अदालत के आदेश के बाद पिचाई के खिलाफ कॉपी राइट की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है। पिचई के अलावा उनकी कंपनी के पांच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार के नामों की घोषणा की। इस सूची में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को भी पद्म भूषण से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। अवॉर्ड मिलने की घोषणा के एक दिन बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि वर्ष 2014 के अगस्त में सुंदर पिचाई गूगल के हेड बने थे। इसके बाद साल 2019 में सुंदर पिचाई को गूगल के साथ ही एल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया।

ये है पूरा मामला

फिल्ममेकर और निर्देशक सुनील दर्शन ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उनकी बनाई फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे।
कोर्ट के उसी आदेश के बाद MIDC पुलिस ने पिचई समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

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दर्शन ने अपनी शिकायत में कहा कि गूगल ने अनधिकृत व्यक्तियों को उनकी फिल्म 'एक हसीना थी एक दीवाना था' को यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म के गाने और वीडियो अपलोड हो रहे थे, तब यूट्यूब और गूगल ने इसे अपलोड करने की इजाजत भी दी, जिसकी वजह से उन लोगों ने करोड़ों रुपये की कमाई की, जबकि फिल्ममेकर का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि अब इस मामले में एफआइआर दर्ज होने के बाद पुलिस हर पहलू की जांच में जुट गई है।


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इन धाराओं में केस दर्ज


शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर सुंदर पिचई के अलावा गौतम आनंद (यूट्यूब के MD) समेत दूसरे गूगल के अधिकारियों के खिलाफ कॉपीराइट की धाराओं 51, 63 और 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है।