29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रंजीत सिंह हत्याकांड में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, गुरमीत राम रहीम दोषी करार

Gurmeet Ram Rahim Singh मैनेजर रंजीत की हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कोर्ट का फैसला, सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया, अब 12 अक्टूबर को गुरमीत समेत अन्य पांच दोषियों को सुनाई जाएगी सजा

2 min read
Google source verification
Gurmeet Ram Rahim Singh

Gurmeet Ram Rahim Singh

नई दिल्ली। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ( Gurmeet Ram Rahim ) पर चल रहे रंजीत हत्या मामले ( Ranjit Murder Case ) में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ( CBI Special Court ) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

CBI की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। गुरमीत राम रहीम के साथ उसके गनमैन को भी दोषी पाया गया है। बता दें, 2002 में गुरमीत राम रहीम के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या हुई थी। बताया जाता है कि डेरे में गुरमीत की करतूतों के बारे में रणजीत सिंह को पता चल गया था। उसके बाद उसने आश्रम छोड़ दिया था।

यह भी पढ़ेंः Delhi Crime: महिला दुकानदार ने उधार सिगरेट देने से किया इनकार, गुस्साए युवक ने की गला रेतकर हत्या

रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का समर्थक होने के साथ उसका मैनेजर भी था। लेकिन बाद में उसे गुरमीत राम रहीम के काले कारनामों का पता चल गया तो उसने आश्रम छोड़ने का फैसला लिया था।
हालांकि गुरमीत ने रणजीत सिंह को वापस लाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की हत्या हो गई।

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्याकांड में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी।

यह भी पढ़ेंः Delhi Crime: नाबालिगों और स्कूल टीचर को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब तक 50 से ज्यादा शिकायत आई सामने

मौजूदा समय में गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल में कैद है। उसे दो मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। पहला मामला साध्वियों से बलात्कार का है। इसमें गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है, जबकि अन्य मामला रामचंद्र प्रजापति की हत्या का है, इसमें कोर्ट ने गुरमीत को उम्र कैद की सजा सुनाई है।