
निर्भया गैंगरेप के चारों दोषी
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप ( Nirbhaya Gangrape Case ) मामले में 7 फरवरी का दिन काफी अहम रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) में 'निर्भया' के दोषियों की फांसी को लेकर नया डेथ वारंट जारी नहीं किया। पटियाला कोर्ट ने कहा कि दोषियों को पास अभी मंगलवार यानी 11 फरवरी तक का वक्त बाकी है। मंगलवार तक दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में तब तक कोई भी डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।
पटियाला कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा है कि मंगलवार के बाद ही नए डेथ वारंट के लिए नई अर्जी दी जाए।
इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले हफ्ते कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने गुरुवार को मामले में दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप केस में पिछले दो महीने के अंदर रोजाना नया मोड़ सामने आ रहा है। 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहला डेथ वारंट जारी किया था। इसके मुताबिक 22 जनवरी को चारों दोषियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन दोषियों ने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल के जरिये इस तारीख को आगे बढ़वा दिया।
इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी के लिए दूसरा डेथ वारंट जारी किया। लेकिन इससे पहले भी दोषियों ने कानूनी विकल्प के जरिये एक बार फिर इस तारीख पर रोक लगवा ली।
31 जनवरी को निचली अदालत ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि तीन दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके है।
उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को 5 फरवरी को निर्देश दिया है कि वो चाहें तो एक सफ्ताह के अंदर अपने बचे हुए सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लें।
तीसरे डेथ वारंट पर सबकी नजर
आपको बता दें कि अब देशभर की नजरें पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं जिसमें तीसरे डेथ वारंट को लेकर तारीख का ऐलान होगा। आपको बात दें कि तीन दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति की ओर से खारिज हो चुकी है।
Updated on:
07 Feb 2020 06:31 pm
Published on:
07 Feb 2020 11:59 am

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