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पक्की नौकरी का झांसा देकर अध्यापिका के साथ पिता-पुत्र ने किया रेप, मामला दर्ज

एक अध्यापिका को पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति लगातार दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद जब वह एक अन्य मामले में जेल गया तो उसके बाद उसका बेटा ने अध्यापिका को अपने हवस का शिकार बनाया।

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पक्की नौकरी का झांसा देकर अध्यापिका के साथ पिता-पुत्र ने किया रेप, मामला दर्ज

पक्की नौकरी का झांसा देकर अध्यापिका के साथ पिता-पुत्र ने किया रेप, मामला दर्ज

फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। दरअसल एक अध्यापिका को पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति लगातार दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद जब वह एक अन्य मामले में जेल गया तो उसके बाद उसका बेटा ने अध्यापिका को अपने हवस का शिकार बनाया। फिलहाल महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौनशोषण, दुष्कर्म व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी सुख सागर सोसायटी का चेयरमैन है।

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क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि अध्यापिका लुधियाने जिला की रहने वाली है। उन्होंने अपने शिकायत में बताया है कि सुख सागर सोसायटी के चेयरमैन नरिन्द्र सिंह रंधावा ने उसके परिवार वालों को यह विश्वास दिलाया था कि उसे वह अपनी बेटी की तरह रखेगा, लेकिन अक्सर उसे स्कूल स्थित अपने दफ्तर में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत करता था। एक दिन आठ नवंबर 2016 को रंधावा ने उसे अपनी तलवंडी रोड वाली कोठी पर ले गया और वहां उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अगले दिन धमकी दी कि यदि किसी को इस बारे में बताया तो उसे नौकरी से निकाल देगा। इसके बाद उसने कई बार उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका रेप किया। करीब दो महीने बाद उसे झांसा दिया कि उसकी पंजाब विकास बोर्ड में नौकरी की मंजूरी लेनी है। इसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे वरना नौकरी चली जाएगी। इसपर उसने अपने पिता से एक लाख रुपए लेकर रंधावा को दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उसने उसके साथ ठगी की है। अप्रैल 2017 में एक मामले में रंधावा जेल में बंद था उस दौरान उसका बेटा जसमीत सिंह ने उसे अपने साथ उसी कोठी पर ले गया और फिर जबरन शराब पिलाकर रेप किया। इसके बाद उसपर दबाव डाला कि बगल वाली एक स्कूल की प्रिंसिपल के पति के खिलाफ रेप का आरोप लगाए। जब उसने मना कर दिया तो उसने बदला लेने के लिए उसके स्कूल की प्रिंसिपल से उसकी हाजिरी लगानी बंद कर दी। बता दें कि अध्यापिका के शिकायत के आधार पर चेयरमैन और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।