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Rajesh jewellers robbery case: राजेश ज्वेलर्स में हुई थी 2.87 करोड़ की डकैती, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, प्रेमिका भी शामिल

Rajesh jewellers robbery case: सितंबर 2024 में रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में धावा बोलकर झारखंड के बुकिंग गैंग ने वारदात को दिया था अंजाम, मुख्य आरोपी के प्रेमिका ने भी किया था सहयोग

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Rajesh Jewellers robbery case

Robbery who got lifetime imprisonment (Photo- Patrika)

रामानुजगंज। राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण (Rajesh jewellers robbery case) में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 5 आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है, वह मुख्य आरोपी की प्रेमिका है। बता दें कि 11 सितंबर 2024 की दोपहर सवा 1 बजे गांधी चौक रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में 8 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। पिस्टल व देशी कट्टों से लैस लुटेरों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कुल लूट की कीमत करीब 2.87 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

रामानुजगंज निवासी राजेश सोनी की नगर के गांधी चौक पर राजेश ज्वेलर्स (Rajesh jewellers robbery case) दुकान है। घटना दिवस 11 सितंबर 2024 को 8 हथियारबंद लुटेरों ने दोपहर में धावा बोला था। लूट के दौरान ग्राहक लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता भी दुकान में मौजूद थे, जिनसे भी सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिए गए।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झारखंड के बुकिंग गिरोह के सदस्यों की पहचान की और मुख्य आरोपियों को झारखंड व छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण (Rajesh jewellers robbery case) की सुनवाई पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी आनंद सोनी उर्फ सोनू सोनी, मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग, राहुल मेहता, अरविंद कुमार व अंजनी एक्का को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(6) व 311 के तहत दोषी पाया। मोनू सोनी को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

Rajesh jewellers robbery case: जज ने फैसले में ये कहा

सत्र न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि दिन-दहाड़े बाजार में हथियारों के बल पर की गई यह डकैती (Rajesh jewellers robbery case) समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। ऐसे अपराधों पर कठोरतम दंड आवश्यक है। इस प्रकरण में जब्त सोना 4208.7 ग्राम, चांदी 6800 ग्राम तथा बोलेरो वाहन, मोटरसाइकिल, हथियार और अन्य वस्तुएं न्यायालय अभिरक्षा में रखी गईं हैं। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अशोक गुप्ता द्वारा की गई। वहीं प्रकरण की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक रमाकांत तिवारी द्वारा की गई थी।

अभियुक्त अंजनी एक्का की भूमिका

पुलिस जांच में पाया गया कि अंजनी एक्का ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूट के आभूषणों को खपाने और धन को अपने खाते में रखने में सहयोग किया था। उसके बैंक खाते से 6 लाख 59 हजार 500 की राशि बरामद हुई, जिसे अदालत ने अपील अवधि के बाद पीडि़त राजेश सोनी (Rajesh jewellers robbery case) को लौटाने का आदेश दिया है।

फरार 3 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी

अदालत ने अभियुक्त विक्की सिंह, रोहित कुमार सिंह, राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट (Rajesh jewellers robbery case) जारी किया है। वहीं डबलू प्रसाद गुप्ता और रविकांत पासवान उर्फ साधू के खिलाफ जब्ती व गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है।