12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दिल्ली हिंसा: SIT के हत्थे चढ़े तीन और आरोपी, शाहरुख की पुलिस रिमांड बढ़ी

दिल्ली हिंसा मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने तीन और आरोपियों को किया गिरफ्तार SIT ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके नाम तारीक , लियाकत और रियासत

2 min read
Google source verification
दिल्ली हिंसा: SIT के हत्थे चढ़े तीन और आरोपी, शाहरुख की पुलिस रिमांड बढ़ी

,दिल्ली हिंसा: SIT के हत्थे चढ़े तीन और आरोपी, शाहरुख की पुलिस रिमांड बढ़ी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी ( North East Delhi ) इलाकों में भड़की हिंसा ( Delhi Violence ) मामले में विशेष जांच दल ( SIT ) ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम तारीक रिजवी, लियाकत और रियासत हैं। बताया जा रहा है कि इनमे से एक आरोपी ने आईबी अफसर अंकित शर्मा ( Ankit Sharma ) के हत्यारोपी ताहिर हुसैन ( Tahir Hussain ) की मदद की थी।

पुलिस तीनों आरोपियों के साथ पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ( Delhi Police ) ने ताहिर हुसैन की लाइसेंसी पिस्टर और 24 कारतूस जब्त किए हैं।

देश में बढ़ रहा कोरोना वायरस का असर, 34 हुई संक्रमित लोगों की संख्या

वहीं, दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल के ऊपर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को दिल्ली न्यायालय ने शनिवार को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाई।

उसे कड़ी सुरक्षा के बीच चार दिन की हिरासत के आखिरी दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट विजय श्री राठौर के सामने पेश किया गया।

पिछले महीने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में शाहरुख का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के ऊपर पिस्टल ताने हुए है।

कोरोना वायरस पर AIIMS का सुझाव— स्वस्थ इंसान को नहीं मास्क की जरूरत

दिल्ली हिंसा पर मित्र देशों के विरोध पर विदेश मंत्री बोले, यह असल दोस्तों के परखने का समय

घटना के बाद वह दिल्ली छोड़कर भाग गया था, बाद में 3 मार्च को उसे उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कोर्ट ने उसे चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के मुख्य जांच दल ( SIT ) ने उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए अवैध देशी पिस्टल बरामद किया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता ( IPC ) की धारा 186, 383 और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।