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दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

डॉ. जफरुल इस्लाम खान ( Zafarul Islam Khan ) के खिलाफ देशद्रोह और आमजन की भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज
दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर स्पेशल सेल ( Special sale ) थाने में दर्ज हुआ

नई दिल्लीMay 02, 2020 / 04:31 pm

Mohit sharma

दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग ( Delhi Minorities Commission ) अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ( Zafarul Islam Khan ) के खिलाफ देशद्रोह ( Treason ) और आमजन की भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है।

मामला दिल्ली के वसंतकुंज इलाके ( Vasantkunj area ) में रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर स्पेशल सेल थाने में दर्ज हुआ है।

हालांकि, पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही डॉ. जफरुल ने अपने विवादित और भड़काऊ बयान ( Hate statement ) के सोशल मीडिया ( social media ) से हटा दिया था।

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साथ ही एक मई को उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली थी।

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आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर के मुताबिक, मामले में शिकायतकर्ता कौशल कांत मिश्रा, सेक्टर ए, वसंतकुंज नार्थ में रहते हैं।

मिश्रा ने सफदरजंग थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि, 28 अप्रैल 2020 को दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने एक भड़काउ पोस्ट फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर डाली थी।

जिससे समाज में वैमनस्यता फैल सकती थी। मामला गंभीर देखकर एसीपी सफदरजंग ने शिकायत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाने को भेज दी।

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दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाने ने डॉ. जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ इसी शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया।

यह केस आईपीसी की धारा 124ए, 153ए के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार को सौंपी गयी है।

उल्लेखनीय है कि, डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने 28 मार्च को सोशल मीडिया के जरिये तमाम आपत्तिजनक बयान दिये थे।

उनके इन बयानों पर देश में एक बहस सी छिड़ गयी थी। तमाम लोगों ने इन बयानों को भड़काऊ और समाज में अशांति फैलाने वाला करार दिया था।

 

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