
deputy collector brajesh singh
mp news: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में आदिवासी छात्रावासों के लिए की गई 45 लाख रुपये की खरीदी में बड़े घोटाले के आरोप सामने आने के बाद डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को संभाग आयुक्त अनिल सुचारी ने यह कार्रवाई दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की जांच रिपोर्ट और उसमें की गई अनुशंसाओं के आधार पर की।
अप्रैल 2025 में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 32 छात्रावासों के लिए सामग्री खरीदी गई थी। उस समय ब्रजेश सिंह विभाग के प्रभारी जिला संयोजक थे। जांच में पाया गया कि खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता अत्यंत खराब थी और मप्र भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के नियम 17/4 का पालन नहीं किया गया। सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित अनिवार्य जानकारी सात दिनों के भीतर ई-मेल या ई–पोर्टल पर भेजना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
आदेश में यह भी बताया गया है कि GEM पोर्टल पर आवश्यक तीनों भूमिकाएँ (रोल) सहायक ग्रेड-3 को सौंपने और संपूर्ण क्रय प्रक्रिया की निगरानी में गंभीर लापरवाही सामने आई। बिना निरीक्षण के और नियमों के विपरीत की गई यह प्रक्रिया वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। इसे मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। इन्हीं सभी आरोपों के आधार पर डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।
Published on:
04 Dec 2025 09:02 pm
बड़ी खबरें
View Allदमोह
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
