scriptदबंग बसपा विधायक के पति को अभी जेल में ही रहना होगा | Supreme Court rejects bail of Dabang BSP MLA husband | Patrika News

दबंग बसपा विधायक के पति को अभी जेल में ही रहना होगा

locationदमोहPublished: Jul 23, 2021 11:22:11 am

Submitted by:

Hitendra Sharma

विधायक पति की जमानत खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी कहा अमीर व गरीब के लिए अलग न्याय प्रणाली नहीं हो सकती।

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दमोह. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश की बसपा विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह की जमानत खारिजकर दी। जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड व जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने में गंभीर गलती की है। भारत में अमीरों और गरीबों के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती। यह कानून की बैधता ही खत्म कर देगी।

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राजनीतिक संरक्षण के कारण पुलिस की उदासीनता पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है। इस पर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आरोपोंकी एक माह के भीतर जांच करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ने 8 फरवरी के आदेश में कहा था कि दमोह एसपी और अधीनस्थों ने दबावडाला था।

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हटा के देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। उसके बाद ही मध्य प्रदेश पुलिस हरकत ें आई थी और विधायक पति गोविंद सिंह परिहार की गिरफ्तारी हुई थी।

बता दें कि साल 2019 में कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया की हत्या की गई थी और हत्या के मामले में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह और देवर चंदू सिंह समेत सात नामजद सहित 19 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। गोविंद सिंह पर देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड के अलावा 17 अन्य मामले भी दर्ज हैं। देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में विधायक रामबाई का देवर चंदू सिंह पहले से ही पुलिस हिरासत में है और पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी न होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले फरारी के दौरान गोविंद सिंह के विधानसभा में पहुंचने को लेकर भी काफी हल्ला मचा था और पीड़ित परिवार ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

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