
सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद (photo source- Patrika)
26 January Dry Day: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 और उसके तहत बनाए गए नियमों और छत्तीसगढ़ एक्साइज मैनेजमेंट रूल्स 2018 (जैसा बदला गया) के तहत भारतीय और विदेशी शराब की रिटेल बिक्री के लिए, राज्य सरकार ने साल 2025-26 की एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्राई डे घोषित किया है।
एक्साइज पॉलिसी के तहत जारी सरकारी निर्देश के क्लॉज 22.1 के मुताबिक, इस दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। इसके तहत, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में चल रही भारतीय और विदेशी शराब की सभी रिटेल दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
देशी मदिरा दुकान C.S.2 (घघ)
विदेशी मदिरा दुकान F.L.-1 (घघ)
विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान F.L.-1 (घघ-कम्पोजिट)
F.L.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता)
F.L.-7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति
26 January Dry Day: पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्टेशन या सर्विंग की इजाज़त नहीं होगी। प्रशासन ने साफ़ किया है कि ड्राई डे ऑर्डर का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होल्डर्स और संबंधित लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन और एक्साइज डिपार्टमेंट भी कड़ी जांच और मॉनिटरिंग का इंतज़ाम करेंगे। सरकार ने आम जनता से नियमों का पालन करने और गणतंत्र दिवस को गरिमापूर्ण तरीके से मनाने में सहयोग करने की अपील की है।
Updated on:
20 Jan 2026 06:14 pm
Published on:
20 Jan 2026 06:12 pm
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