
CG Election 2025: नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अधिकृत दस्तावेजों में क्रमश: भारत निर्वाचन आयोग के प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र पैन कार्ड।
आधार कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों के उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केंद्रीय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल का जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची।
बार कौशिल का अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त नि:शक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन का जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय का जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसीईआर जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान केन्द्र पर लेकर जायेगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जायेगी।
CG Election 2025: उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का तैयार सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को भी मान्य किया गया है। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता डाउनलोड कर सकता है, इसके लिए सीजीएसईसी डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट में जाकर वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन एवं वोटर सर्च एंड प्रिंट-रूरल नामवार सर्च करके अपना मतदान केन्द्र का विवरण देख व प्रिंट कर सकते हैं।
Updated on:
10 Feb 2025 12:26 pm
Published on:
10 Feb 2025 12:25 pm
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