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बड़ी खबर : भाजपा नेता को 2 साल की जेल, करीब 3 लाख का जुर्माना भी लगा, जाने कारण

MP News : भाजपा नेता को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, 2.97 लाख रुपए यानी करीब 3 लाख रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

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MP News :मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां भाजपा के एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने नेता पर 2.97 लाख रुपए यानी करीब 3 लाख रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

आपको बता दें कि, भाजपा के जिला मंत्री दिनेश उर्फ सिल्लन साहू की उनाव रोड पर रामराजा नाम से एक राइस मिल है। 14 दिसंबर 2018 को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सिल्लन साहू फर्म रामराजा का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उस दौरान निरीक्षण में सामने आया कि मिल में मीटर को बायपास कर बिजली चोरी की जा रही थी।

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ये है मामला

इस पर विद्युत विभाग ने फर्म के मालिक भाजपा नेता सिल्लन साहू को 13.22 लाख रुपए वसूली का नोटिस दिया था, लेकिन सिल्लन साहू ने जुर्माने की रासि जमा नहीं की। तय अवधि के पूरा होने के बाद भी जुर्माना राशि जमा न कराने के चलते विद्युत विभाग ने सिल्लन साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया था। बिजली चोरी के इस प्रकरण के तथ्यों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने सिल्लन साहू को दो साल का कारावास और 2.97 लाख का अर्थ दंड देने का आदेश दिया है।