
लंपी रोग फैलने की आशंका, पशु मेलों व हाट बाजार पर पाबंदी
दतिया. जिले में लंपी रोग फैलने की आशंका है। झांसी व ङ्क्षभड जिले में इसकी दस्तक पशुओं में हो चुकी है। जिले में इसकी एंट्री न हो सके। इसके लिए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अन्य राज्यों से आने वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए नाके बनाए जा रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय अमले को अलर्ट मोड पर कर दिया है। यही नहीं जिले में पशुओं के मेलों व हाट बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अन्य जिले की तरह जिले में भीगाय , भैसों व अन्य पशुओं में इस रोग के फैलने की आशंका बढ गई है। संक्रमण के चलते पशुओं में यह रोग देश के तमाम हिस्सों में फैल चुका है। पड़ोस के जिलों प्रदेश के ङ्क्षभड जिले में व दतिया जिले की सीमा से लगे झांसी जिले में भी यह कई पशुओं में यह दिखने लगा है। जिले के पशुओं में यह न फैले इसके लिए प्रशासन गंभीर हो गया है। गुरुवार की देर रात कलेक्टर संजय कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया है। कि जिले में न तो अब पशुओं के हाट बाजार लगेंगे न ही मेले।
यह लिखा आदेश में
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि लंपी स्किन की पशुओं की एक विषाणु जनित बीमारी है। जो कि पॉक्स वर्ग द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी से एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलता है। वर्तमान में जिला में लंपी वायरस के संक्रमण का प्रकोप पशुओं में नहीं है लेकिन उक्त संक्रमण को गोवंश में ज्यादा फैलता है अत: रोग के संक्रमण से जिले में पशुओं को बचाने के लिए यह के लिए प्रयास है। इसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जान- माल एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिले की संपूर्ण सीमा पशुओं के परिवहन, मेलों और हाट बाजारों पर रोक रहेगी। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि अगले 2 माह तक न तो जिले में कोई पशु मेला लगेगा ना हाट लगेगी। साथ ही अन्य जिलों एवं झांसी (उत्तर प्रदेश) से दतिया जिले की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।
लंपी रोग अन्य जिलों में फैल रहा है लेकिन जिले को सुरक्षित बनाए रखने के लिए झांसी आदि से पशुओं के परिवहन पर रोक लगाई है। साथ ही जिले में में फिलहाल पशुओं के हाट व मेले नहीं लग सकेंगे।
संजय कुमार, कलेक्टर ,दतिया
ङ्क्षभड व झांसी में लंपी रोग के केस सामने आए हैं। जिले के पशुओं को बचाने के लिए सावधानियां बरतना शुरू कर दी हैं। कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है।
डॉ राकेश कुमार शर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग
Published on:
16 Sept 2022 05:38 pm
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