
illegal colonies install electricity poles their own expense bijli chori mp news (फोटो-सोशल मीडिया)
MP News: दतिया शहर की कॉलोनियों में लंबे समय से बिजली चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगभग डेढ़ दर्जन अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) की कुल आबादी 10 हजार से अधिक है। जहां रोज करीब 20 हजार यूनिट बिजली चोरी हो रही है। ऐसे में बिजली कंपनी को प्रतिमाह 40 लाख 30 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है।
बिजली कंपनी ने अब सख्त रवैया इख्तियार किया है। ऐसी कॉलोनियों में रह रहे लोगों को निजी खर्च पर विद्युत पोल (electricity poles) गढ़वाने होंगे ताकि उन्हें विधिवत कनेक्शन दिए जा सकें।बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बिजली चोरी करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ न सिर्फ मोटे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। इसके लिए कंपनी ने सर्वे कार्य भी शुरु कर दिया है।
नगर में अटल कॉलोनी, गंजी, हनुमान जी, भेड़पुरा, सीता नगर, हमीरपुर, उनाव रोड, गोड बाबा कॉलोनी, मम्माजू का बाग, कलापुरम, सपा पहाड़, बक्सी के हनुमान जी, कंजर डेरा, प्रकाश नगर और इरानी मोहल्ला जैसी कॉलोनियों में अब तक नियमित बिजली लाइनें नहीं डाली गईं। इनकी कुल आबादी लगभग 10,000 से अधिक है। लोगों की मांग है कि बिजली कंपनी उनके इलाकों तक लाइन डलवाए। वहीं, बिजली कंपनी का मानना है कि नगर पालिका में कॉलोनी को वैधता नहीं होने के कारण कॉलोनी के लोगों को अपने खर्च पर ही बिजली के पोल गढ़वाने होंगे।
पोल गढने के उपरांत कंपनी स्तर पर विद्युत कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया शुरु कराई जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यदि इन कॉलोनियों के लोग अपने खर्च पर बिजली लाइन नहीं डलवाते हैं, तो उन्हें बिजली चोरी का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से बिजली की नियमित सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर लाइन ही नहीं डाली गई तो हम वैध कनेक्शन कैसे लें यही सवाल हर कॉलोनी में गूंज रहा है। लोग मजबूरी में असामान्य तरीकों का सहारा लेते हैं, और अब बिजली कंपनी द्वारा सीधे जुर्माने की चेतावनी ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPEZEDCL) सहायक प्रबंधक ओपी आर्य ने बताया कि के चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। लोग अपने खर्च पर लाइन डलवाएं और वैध कनेक्शन लें, वरना जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।
Published on:
05 Sept 2025 01:43 pm
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