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यहां प्लॉट खरीदा तो पछताएंगे ! प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, होगी कार्रवाई

MP News: प्रशासन की इस अपील का उद्देश्य आम नागरिको को ठगी और भविष्य की परेशानियों से बचाना है। एसडीएम अशोक अवस्थी ने शनिवार शाम 7 बजे वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी।

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दतिया

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Akash Dewani

Dec 15, 2025

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SDM action on illegal colonies in indergarh (फोटो- डेमो इमेज Patrika.com)

SDM Action:दतिया के इंदरगढ़ नगर में अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) के बढ़ते जाल पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। सेवढा एसडीएम अशोक अवस्थी ने वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी कि इंदरगढ़ नगर में केवल वैध और पंजीकृत कॉलोनियो में ही प्लॉट खरीदें। अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने या बेचने वालों पर कार्रवाई तय है। प्रशासन की इस अपील का उद्देश्य आम नागरिको को ठगी और भविष्य की परेशानियों से बचाना है। (MP News)

अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदे- एसडीएम

एसडीएम अशोक अवस्थी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित की जा रही है। इन कॉलोनियों का न तो रेरा (RERA) में पंजीयन है और न ही कॉलोनी विकास की वैधानिक स्वीकृति। ऐसे में प्लॉट खरीदने वाले लोग बाद में मूलभूत सुविधाओ के लिए भटकते रहते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी का रैकॉर्ड, डायवर्सन और रजिस्ट्रेशन अवश्य जांच लें।

न सड़क खुलेगी, न नल-जल योजना का नहीं मिलेगा लाभ

नगर परिषद प्रभारी सीएमओ लोकेंद्र सरल ने दो टूक कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी को नगर परिषद की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों में न सड़क खुलेगी, न नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली जाएगी, न सीवर लाइन बनेगी और न ही स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। सफाई व्यवस्था भी नगर परिषद नहीं करेगी, जिससे वहां रहने वालो को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।

करीब 100 अवैध कॉलोनियां हुई चिह्नित

प्रशासन के अनुसार, ग्वालियर रोड, दतिया रोड, सेवढ़ा रोड और भांडेर रोड पर कई कॉलोनियां अवैध रूप से विकसित की गई हैं। नगर परिषद द्वारा अब तक करीब 100 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा चुका है। सीएमओ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद का कोई कर्मचारी अवैध कॉलोनी में कार्य करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कई मामलों में कॉलोनाइजर किसानों से एग्रीमेंट कर फुटकर प्लॉट बेच देते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई की स्थित्ति में खेत मालिक भी दोषी माना जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें और अवैध कॉलोनियों से दूरी बनाए रखें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी और सुविधाजनक समस्या से बचा जा सके।

अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं देंगे

अवैध कॉलोनियों में नगरीय सुविधाएं नगर परिषद की ओर से प्रदान नहीं की जाएगी। लोगों को चेताया जा रहा है कि अवैध रूप से विक्रय हो प्लॉट खरीदकर घर न बनाएं, इससे नगर परिषद को संपत्तिकर, जल कर, डायवर्सन शुल्क के अलवा अन्य प्रकार के करों के रूप में बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। (MP News)