
विवाहिता से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
मानपुर. थानांतर्गत बाणगंगा नदी मानपुर में करीब एक साल पहले विवाहिता से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार देर रात जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि एसपी प्रहलाद कृष्णियां के निर्देश पर महिला अत्याचार संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी अनिल सिंह एवं डिप्टी एसपी सुरेश मीना के निर्देशन में गठित मानपुर थाना टीम ने शुक्रवार देर रात जयपुर स्थित खोले वाले बालाजी मंदिर से गैंगरेप के मुख्य आरोपी लाला उर्फ इंद्रदेव निवासी मानपुर को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने एक हजार का ईनाम भी घोषित कर रखा था। उल्लेखनीय है कि 28 मई 2018 को अनुसूचित जाति की एक महिला ने मामला दर्ज कराया था कि वह 18 मई को गांव से दवाई लेने के लिए सिकंदरा आ रही थी। जहां रास्ते में राजेश तेली निवासी मानपुर मिला और साथ में सिकंदरा बैंक तक आ गया। राजेश उसे फैक्ट्री में काम लगवाने की कहकर जीप में सिकंदरा से मानपुर चौराहा ले आया। जहां से बाण गंगा नदी ले गया। वहां राजेश व लाला उर्फ इंद्रदेव ने मिलकर गैंगरेप किया तथा वीडियो क्लिीपिंग बना ली। आरोपी राजेश तेली को पुलिस 18 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर चुकी है।
हत्या के आरोपी को आजीवान कारावास
बांदीकुई. न्यायालय ने करीब पांच साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड किया है। अपर लोक अभियोजक राजेन्द्रसिंह गुर्जर ने बताया कि नीरज गोयल निवासी मेहंदीपुर बालाजी ने 27 मई 2014 को मामला दर्ज कराया था कि वह मेहंदीपुर बालाजी में गोयल यात्री निवास संचालित करता है। गत 23 मई 2014 को गेस्ट हाउस में रात करीब 11 बजे एक महिला व युवक आया।
युवक ने स्वयं का नाम मनोज पुत्र सतवीर जाट निवासी खाचरोली जिला झ"ार हरियाणा होना बताया और साथी महिला को पत्नी होना बताया। इस पर मनोज से पहचान पत्र लेकर कमरा दे दिया। इसके बाद 26 मई को गेस्ट हाउस के कमरो की जांच करने पर बाहर से लॉक होना पाया गया। साइड की खिड़की से देखा तो उसमें महिला की लाश पड़ी दिखाई दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कर मनोज के विरुद्ध हत्या का मामला प्रमाणित मानकर चालान न्यायालय में पेश किया गया।
पत्रावली एडीजे कोर्ट को प्राप्त होने पर आरोपी पर संतोष पत्नी राजपाल जाट निवासी सुल्तानपुर हरियाणा की हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शंकरलाल मारू ने आरोपी मनोज को दोषी मानते हुए आजाीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं हुआ।
Published on:
02 Jun 2019 08:35 am
