मारपीट के पांच आरोपियों को कारावास
लालसोट. करीब 10 साल पूर्व मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को लालसोट के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तीन- तीन साल के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के सहायक अभियोजन अधिकारी कानाराम मीना ने बताया कि वर्ष 2008 में परिवादी शिवराम माली निवासी थला की ढाणी ने मोतीलाल, लल्लू, प्रभू, कमलेश एवं बुद्धालाल निवासी आंधा की ढाणी लालसोट के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस अनुसंधान द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश सांवरिया ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।(नि.प्र.)
लालसोट. करीब 10 साल पूर्व मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को लालसोट के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तीन- तीन साल के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के सहायक अभियोजन अधिकारी कानाराम मीना ने बताया कि वर्ष 2008 में परिवादी शिवराम माली निवासी थला की ढाणी ने मोतीलाल, लल्लू, प्रभू, कमलेश एवं बुद्धालाल निवासी आंधा की ढाणी लालसोट के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस अनुसंधान द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश सांवरिया ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।(नि.प्र.)