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स्कूल कैशियर की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

locationदौसाPublished: Dec 18, 2018 11:37:24 am

Submitted by:

Rajendra Jain

25 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी

Life imprisoned for killing school cashier

स्कूल कैशियर की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

दौसा. शहर के लालसोट रोड स्थित एक निजी स्कूल में काम करने वाले कैशियर की हत्या कर राशि, लैपटॉप व मोबाइल चोरी कर ले जाने वाले आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल शर्मा ने बताया कि शहर के लालसोट रोड स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में अभय पाण्डे ऊर्फ शुभम कैशियर था। वह स्कूल परिसर में ही रहता था। 14 सितम्बर 2016 को वह स्कूल स्टाफ की तनख्वाह बांटने के लिए राशि लाया था और आते ही तनख्वाह बांट भी दी। इसी बीच दिन में कार्यरत चौकीदार राहुल कण्डेरा ने कैशियर द्वारा बैंक से राशि लाने की जानकारी आरोपी फिरोज खान को दे दी। राशि हथियाने के लिए फिरोज उसी रात को स्कूल में आ गया और उसने कैशियर अभय पाण्डे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। रात को जब दूसरा चौकीदार मक्खनलाल आया तो उसको स्कूल परिसर में अभय का शव पड़ा दिखाई दिया। पुलिस ने राहुल कण्डेरा को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने फिरोज द्वारा हत्या की जानकारी दी। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने की। विशिष्ट लोक अभियोजक ने इसमें 12 गवाह पेश किए।
विशिष्ट न्यायाधीश ने धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड एवं 454 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए की सजा सुनाई। अर्थात आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
2 हजार 90 रुपए ही लगे हाथ: लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी ने जब कैशियर की हत्या कर राशि तलाशी तो उसको मात्र 2090 रुपए ही उसके पास मिले, लेकिन आरोपी इस राशि को भी अपने साथ ले गया। साथ ही वह स्कूल से लैपटॉप व उसका मोबाइल भी साथ ही ले गया।
मारपीट के पांच आरोपियों को कारावास
लालसोट. करीब 10 साल पूर्व मारपीट के एक मामले में पांच आरोपियों को लालसोट के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तीन- तीन साल के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के सहायक अभियोजन अधिकारी कानाराम मीना ने बताया कि वर्ष 2008 में परिवादी शिवराम माली निवासी थला की ढाणी ने मोतीलाल, लल्लू, प्रभू, कमलेश एवं बुद्धालाल निवासी आंधा की ढाणी लालसोट के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस अनुसंधान द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायाधीश मुकेश सांवरिया ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।(नि.प्र.)
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