
कार्य स्थलों पर सेनेटाइजेशन नहीं कराने पर होगा 10 हजार का जुर्माना
दौसा. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब कार्यस्थलों पर सेनेटाइजेशन नहीं कराने पर 10 हजार व परिवहन सेवाओं के उपयोग के दौरान फेस मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
जिला मजिस्टे्रट पीयुष समारिया ने बताया कि गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। ऐसा नही होने की स्थिति में जुर्माना देना होगा। सुरक्षा मानकों की पालना कराने के लिए लगाए गए दण्ड प्रावधानों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक तथा रीको के इकाई प्रमुख को प्राधिकृत किया गया है।
इसी तरह लोक परिवहन सेवाओं यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में मास्क या फेस कवर नहीं होने पर 500 रुपए का जुर्माना देय होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी इसके लिए प्राधिकृत किए हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पहले ही कड़े प्रावधानों एवं दण्डों को लागू किया हुआ है। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क ना पहनने पर 1000 रुपए, दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रुपए तथा शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रुपए का जुर्माना देय है। सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इसके अतिरिक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में सूचना दिए बिना विवाह आयोजन करना अथवा उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाने के लिए पाबंद न करने पर आयोजक को 5000 रुपए का जुर्माना तथा आयोजकों द्वारा विवाह सम्बन्धित समारोह का आयोजन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है।
Published on:
26 May 2021 08:18 pm
बड़ी खबरें
View Allदौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
