
दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
दौसा . पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने गुरुवार को एक महिला के घर मेें घुस कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले कोलवा थाना इलाके के टाïटï्या थैलावास निवासी दो जनों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारवास व 31-31 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। Two accused to five years imprisonment
विशेष लोक अभियोजक सुनील सैनी ने बताया कि 21 जून 2011 को एक जने ने कोलवा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराईथी कि 20 जून 2011 को उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। उसकी पत्नी को घर में अकेली देख कर टाट्या थैलावास निवासी प्रहलाद मीना व हंसराज मीना घर में घुस गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर 31 अक्टूबर को बांदीकुई न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया। इसके बाद मामला दौसा में आ गया। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 323 में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व एक- एक हजार रुपए का जुर्माना, आईपीसी की धारा 341 में एक- एक माह का साधारण कारावास, आईपीसी की धारा 452 में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार जुर्माना एवं आईपीसी की धारा 376/511 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ऐसे में दोनों आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व 31-31 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से 31 हजार रुपए पीडि़ता को प्रतिकार के रूप में देने के आदेश दिए। Two accused to five years imprisonment
फर्जीवाड़े के आरोपी को कारावास
लालसोट. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय क्रम दो ने आठ वर्ष पूर्व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जीवाड़़े के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्र्ष का साधारण कारावास व पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
मामले मेें अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि डिडवाना गांव स्थित यूको बैंक की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक चंदालाल ने जरिए इस्तगासा रामगढ़ पचवारा थाने में एक प्रकरण दर्ज कराते हुए रामसहाय मीना निवासी श्रीया के खिलाफ स्वयं की जमीन पर किसान के्रेडिट कार्ड का ऋण लेकर उसे चूकता नहीं करने व फर्जी व कूटरचित ऋण चूकता प्रमाण पत्र तैयार कराते हुए बैंक के साथ छल व धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश की गई। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय क्रम दो के न्यायाधीश पूरण सिंह ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए यह सजा सुनाई है।(नि.प्र)
नाबालिग से बलात्कार करने वाला गिरफ्तार
दौसा . बलात्कार के एक मामले में डेढ़ वर्ष से फरार चल रहे एक आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि 28 जुलाई 2018 को एक नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराईथी, कि 27 जुलाई 2018 को वह घर पर अकेली थी। रात को सूरजपुरा निवासी हनुमान मीना अपने दो साथियों के साथ घर में आया और उसको मुंह दबा कर कुछ दूरी पर एक खेत में ले गए, जहां पर हनुमान ने उसके साथ बलात्कार किया। तभी से आरोपी फरार था। पुलिस अधीक्षक ने 27 दिसम्बर 2019 को आरोपी पर एक हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
Published on:
07 Feb 2020 07:15 am
