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देहरादून: 8 जून से शुरू होगा एसआईआर, 2003 की मतदाता सूची से होगा मिलान, मिल सकता है नोटिस

Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में 8 जून से एसआईआर (SIR) शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में जानकारी दी है। जिसमें प्रमाणित दस्तावेजों को भी बताया गया है।

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प्रतीकात्मक फोटो, फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

SIR in Uttarakhand: उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने की घोषणा की है जिसकी शुरुआत 8 जून से होगी। शुरुआत में बीएलओ गणना प्रपत्र लेकर घर-घर जाएंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी है जिनका डेटा बेस 2003 के मतदाता सूची से मिलान नहीं खा रहा है। नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को नागरिकता और जन्म से जुड़े कानूनी दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में जानकारी दी है।

बीएलओ को दिया जा रहा प्रशिक्षण

उत्तराखंड में आगामी 8 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को एसआईआर से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बताया गया कि जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है या 2003 की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान नहीं खा रहा है, ऐसे लोगों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

तीन श्रेणियों में बांटा गया

चुनाव आयोग ने तीन श्रेणियों में बांटा है, जिसमें 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाले मतदाता शामिल हैं, जिन्हें स्वयं की जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित वैध दस्तावेज देना होगा, जबकि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को स्वयं के साथ माता या पिता की जन्मतिथि और स्थान को साबित करने वाला कानूनी दस्तावेज देना होगा।

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए सूचना

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को स्वयं के साथ माता और पिता तीनों के जन्मस्थान और जन्मतिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज अलग-अलग देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि जन्म के समय यदि माता-पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और वैध वीजा की एक प्रति देनी होगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता स्वयं, माता और पिता के लिए स्वप्रमाणित दस्तावेज अलग-अलग जमा कर सकते हैं।

मान्य दस्तावेजों की जारी की गई सूची

इसके लिए मान्य दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है, जिसके अनुसार केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र दिया जा सकता है। इसके साथ ही जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू से जारी कोई भी पत्र या पहचान पत्र भी जमा किया जा सकता है।

यह दस्तावेज भी मान्य होंगे

चुनाव आयोग के अनुसार सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र, वैध पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या जाति, कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), किसी भी विधि या प्रशासनिक विनियम के तहत सरकारी अधिकारियों से जारी परिवार रजिस्टर, सरकार से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मान्य होंगे। ‌

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