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पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में मची रही हलचल…भेजे गए जिला कारगार

देवरिया की CJM कोर्ट में मंगलवार को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पेशी थी, चौंकाने वाले घटनाक्रम में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अमिताभ की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया।

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फोटो सोर्स: पत्रिका, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर

देवरिया में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में जिला कारागार में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को मंगलवार को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। CJM कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मंगलवार को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को भारी सुरक्षा के बीच जिला कारागार से दीवानी न्यायालय परिसर लाया गया।

कोर्ट के बाहर तैनात रही भारी फोर्स

इस दौरान न्यायालय परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। उन्हें CJM कोर्ट में पेश किया गया जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जांच अधिकारी भी अदालत में उपस्थित रहे। पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें साक्ष्यों के साथ तलब किया गया था।

अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका निरस्त

कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका को लेकर काफी जिरह किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CJM मंजू कुमारी ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस जिला कारागार भेज दिया गया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट परिसर में कुछ देर तक हलचल बनी रही। फिलहाल पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को अभी जिला कारागार में ही रहना होगा।

जानें क्या है मामला

अमिताभ ठाकुर 1998 में देवरिया में बतौर एसपी तैनात हुए। आरोप है कि वर्ष 1999 में पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट अलॉट करा लिया। औद्योगिक प्लॉट बी-2 नूतन इंडस्ट्रीज के नाम पर था, जिसमें नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी नाम लिखा गया। वहीं, पति अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात ठाकुर दर्ज किया गया था।