
Crime in Dhamtari: Young man rape with girl on name of marriage,gang rape,Crime in Dhamtari: Young man rape with girl on name of marriage
धमतरी. छत्तीसगढ़ के धमतरी (Crime in Dhamtari) में एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर बलात्कार (Misdeed with minor) करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक-एक हजार रुपया अर्थदंड भी पर लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नाबालिग युवती ने आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था।
दरअसल, यह घटना धमतरी के भखारा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 6 दिसंबर 2018 को दोपहर में ग्राम बोदाछापर का रहने वाला 22 साल का गोपीराम उर्फ पिन्टू साहू स्कूल गई एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले गया। उसे पहले बगदेही फिर भी ग्राम टेमरी ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इधर, जब शाम तक छात्रा जब स्कूल से घर नहीं लौटी, तब परिजन परेशान हुए। परिजनों ने नाबालिग युवती की सहेलियों के घर जाकर उसके बारे में पूछा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बाद में परिजनों ने थाना पहुंचकर नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। चूंकि यह मामला नाबालिग की गुमशुदगी का था, इसलिए पुलिस ने तत्काल खोजबीन शुरू कर दी।
पुलिस के सक्रिय होते ही इसकी भनक आरोपी गोपीराम को लग गई। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने युवती को घर छोड़ने का मन बनाया। जब वह नाबालिग युवती को लेकर घर लौट रहा था, लेकिन पुलिस की डर से बीच रास्ते में ही ग्राम भरेंगाभाठा में उसे छोड़कर भाग निकला।
किसी तरह युवती घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों ने फिर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज कर दी। बाद में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, पाक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 3 (2)(5) अजजा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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Updated on:
04 Jul 2019 01:59 pm
Published on:
04 Jul 2019 01:45 pm
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