
Dhamtari News: नशीली कैप्सूल बेचने वाले को 8 साल की सजा(photo-patrika)
Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अवैध रूप से नशीले कैप्सूल बेचने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में कुरूद पुलिस ने आरोपी को 576 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की वैज्ञानिक जांच और न्यायालय में प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी पाया गया। इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है।
मामला 17 जून 2023 का है। कुरूद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चरमुड़िया पुल स्थित संगवारी ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शेख फिरोज उर्फ फिज्जू (42 वर्ष), निवासी रिसाईपारा, धमतरी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 576 नशीले कैप्सूल, बिक्री से प्राप्त 210 रुपये नकद सहित कुल 4,332 रुपये का मशरूका जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कुरूद थाना में NDPS Act की धारा 21(B) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मामले की विवेचना के दौरान धमतरी पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में मजबूत दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 8 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए कड़ा संदेश है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में जिले में अवैध गांजा, नशीले पदार्थों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
Updated on:
09 Jul 2026 05:57 pm
Published on:
09 Jul 2026 05:56 pm
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