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लिफ्ट के बहाने नाबालिग युवती को गाड़ी में बिठाया फिर ले गया दोस्त के घर और करने लगा..

Molesting with Minor: स्कूली छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने जबरिया एक कमरे में ले जाकर छेडख़ानी करने वाले हरिओम देवदास को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है।

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धमतरी

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Ashish Gupta

Jul 04, 2019

Facebook friend rape

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धमतरी. छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक स्कूली छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने जबरिया एक कमरे में ले जाकर छेडख़ानी (molesting with minor) करने वाले हरिओम देवदास को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अर्थदंड से भी दंडित किया।

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यह मामला शहर को गोकुलपुर क्षेत्र का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक बीते साल 11 अगस्त को एक नाबालिग छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। आमा तालाब के रास्ते वह पैदल स्कूल आ रही थी कि तभी ब्रम्ह चौक निवासी हरिओम देवदास (32) एक्टिवा बाइक में आ पहुंचा और उसे स्कूल तक छोड़ देने की बात कही।

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इस पर छात्रा ने साफ मना कर दिया। युवक बार-बार उससे गाड़ी में बैठने के लिए आग्रह करता रहा। चूंकि युवा उसका परिचित का था। बार-बार मना करने के बाद भी जब वह नहीं माना, तो छात्रा अंतत: बाइक में बैठ गई। इसके बाद हरिओम थोड़ा जरूरी काम आ गया, कहकर उसे स्कूल लाने के बजाए रिसाईपारा ले गया। वहां अपने एक दोस्त के घर ले जाकर छात्रा से हाथ-बांह पकड़कर छेडख़ानी करने लगा।

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छात्रा के प्रतिकार करने पर युवक अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हुआ। उसके चीखे-चिल्लाने की धमकी देने पर युवक तत्काल उसे इतवारी बाजार के पास लाकर छोड़ा। छात्रा ने घर आकर यह बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद तत्काल थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 363, 342, 354, 506 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर युवक को गिरफ्तार कर लिया।

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