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CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी…

CG Income Tax: धमतरी जिले में डेढ़ माह समय बढ़ाने के बाद भी करीब 5 हजार से अधिक टैक्स पेयर फाइनेंशियल वर्ष-2024-25 के लिए इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाए हैं।

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CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी...(photo-patrika)

CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी...(photo-patrika)

CG Income Tax: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डेढ़ माह समय बढ़ाने के बाद भी करीब 5 हजार से अधिक टैक्स पेयर फाइनेंशियल वर्ष-2024-25 के लिए इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी।

बाद में इसकी तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी। इसके बाद भी अधिकांश लोगों ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। ऐसे में अब 5 लाख से कम इनकम वाले लोगों को 1 हजार की पेनाल्टी तथा 5 लाख से अधिक इनकम वाले लोगाें को 5 हजार पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल दाखिल करना होगा।

CG Income Tax: ITR अब देरी से भरने पर पेनाल्टी

इसके बाद इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो जाएगी। सीए अजय पारख ने बताया कि धमतरी जिले में करीब 30 हजार से अधिक टैक्स पेयर है। इनमें से करीब 5 हजार रीजनेबल टैक्स पेयर है। यानी ये टैक्स पेयर सिर्फ फाइल मेनटेंन करने के लिए हर साल रिटर्न भरते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को सुविधाएं दे रही, लेकिन तकनीकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। 31 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक की स्थिति में विभाग के वेबसाइट में सर्वर की दिक्कत बनी हुई थी। वेबसाइट में रिटर्न फाइल अपलोड ही नहीं हो रहा था। इतने कम समय में सीए को इनकम रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत होती है।

ऑडिट के अधीन बिजनेस करने वाले लोग 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते है। इनकम विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी। पहले 7 लाख तक के लेनदेन में कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 12 लाख तक के लेनदेन में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। यदि किसी कारणवश गलत टैक्स रिटर्न भरा गया तो विभाग द्वारा 60 प्रतिशत अधिक टैक्स की वसूली की जाएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म

सीए ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा रिटर्न फाइल भरने के कई नियमों में सरलीकरण किया है, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें बनी हुई है। यदि करेंट ईयर का रिटर्न फाइल समय पर दाखिल नहीं हुआ तो देरी होने पर 25 प्रतिशत अधिक टैक्स के साथ रिटर्न फाइल करना होता है।

जबकि पहले से ही 30 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह अधिक इनकम टैक्स लेने से लोगों को परेशानी होती है। उनका कहना है कि यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि में बढ़ोतरी कर दी जाए तो राहत मिल सकती है।