
आधार लिंक नहीं कराने पर लग सकता हैं हजारों का पेनाल्टी
Chhattisgarh News: धमतरी। पैन कार्ड कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग ने अल्टीमेटम जारी किया है। लिंक कराने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था, जिसके चलते अंतिम दिन पैन से आधार नंबर लिंक कराने के लिए च्वाइस सेंटरों में व्यवसायी समेत युवाओं की भारी भीड़ लगी रही। इसके लिए उन्हें एक हजार रूपए का पेनाल्टी का भी भुगतान करना पड़ा। यही नहीं आधार और पैन में नाम की इस्पेलिंग में मिचमैच होने से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उल्लेखनीय है कि सुरक्षा की दृष्टि और पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड में आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया है। इसके तहत वर्ष- 2018 से पैन कार्डधारियों को अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड नंबर को लिंक कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्व में आयकर विभाग ने आधार लिंक कराने करने के लिए 31 दिसंबर 2019 का समय निर्धारित किया था। इसके बाद भी सैकड़ों लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए आयकर विभाग ने अब अल्टीमेटम जारी कर 30 जून तक समय दिया था। इसके (Cg news) बाद भी अधिकांश लोगों ने पैन कार्ड से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है। अंतिम बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब लोगों में हड़कंप मच गया है। यही वजह है कि शुक्रवार को आधार लिंक कराने के लिए अंतिम दिन च्वाइस सेंटरों में लोगों में होड़ मची रही।
समय-सीमा के भीतर आधार लिंक नहीं कराने के चलते उन्हें एक हजार रूपए का पेनाल्टी का भी भुगतान करना पड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो इसके बाद अब पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक नहीं कराया गया, तो पैनकार्ड धारक को 10 हजार रूपए की पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। युवा व्यवसायी अनिकेत तिवारी, भुनेश्वर साहू ने बताया कि आयकरदाताओं ने पहले ही अपने पैन कार्ड से आधार नंबर को लिंक करा लिया था, लेकिन अन्य लोग इसे हल्के में ले रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि पैन से आधार लिंक नहीं होने पर आयकर रिटर्न भरने समेत बैकिंग सेक्टर के कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पैनकार्ड हो जाएगा निरस्त
आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर गौर करें, तो यदि किसी व्यक्ति ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया, तो आयकर की धारा के तहत जारी पैन नंबर को इनवैलिड (निरस्त) माना जाएगा। इससे आईटीआर फाइल नहीं हो (dhamtari news) पाएगा। यही वजह है कि अंतिम दिन पैन कार्ड से आधार लिंक कराने के लिए च्वाइस सेंटरों में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बार-बार सर्वर डाउन होने से कई लोगों को मायूस भी हाथ लगी है।
इन परेशानियों का करना पड़ा सामना
युवा नरेश जायसवाल, पूनम साहू, ऋषि कुमार देवांगन ने बताया कि उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग समेत जन्मतिथि अलग-अलग लिखा हुआ है, जिसके चलते आधार लिंक की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया। च्वाइस सेंटर संचालक ने पहले आधार में त्रुटि सुधार कराने के लिए कहा। ऐसे में उन्हें 10 हजार रूपए के जुर्माना का भय सता रहा है।
पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन का आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। आयकर विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। इसमें नियम-शर्तों का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है।
- अजय पारख, सीए
Published on:
30 Jun 2023 05:45 pm
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