31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

PM Awas Yojana: आवास योजना से मिलेंगे 2.50 लाख रुपए, इन दस्तावेजों को जरूरी करें जमा…

PM Awas Yojana: धमतरी जिले में शहरी प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में अब जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है।

2 min read
Google source verification
cg news

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शहरी प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में अब जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। आय प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदक से आय संबंधी शपथ पत्र लिया जा रहा है। सरलीकरण होने के बाद से अब तक निगम प्रशासन को आवास के लिए करीब 1200 आवेदन मिले हैं।

इसमें से 500 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है। शेष प्रक्रियाधीन है। जिनके पास पट्टा नहीं है उन्होंने भी आवेदन किया है। ऐसे आवेदकों की संख्या 1030 है। इसकी एंट्री नहीं हो रही। अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नियमों का सरलीकरण होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।

यह भी पढ़ें: PM Awas Yojana: नगर पंचायत बिल्हा में 720 पीएम आवासों का कार्य पूरा, मिली बड़ी राहत

PM Awas Yojana: जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म

केन्द्र सरकार ने पीएम आवास शहरी 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) के लिए राशि 3 लाख रूपए तक बढ़ा दी है। शुरूवात के 15 दिनों में जाति और आय प्रमाण पत्र अनिवार्यता के चलते इसका लोगों ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने भी जाति प्रमाण पत्र की अनिर्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा था। लगातार विरोध के बाद शासन ने पीएम आवास योजना के नियमों में सरलीकरण कर दिया है।

निगम सूत्रों की मानें तो शहरी पीएम आवास 2.0 (PM Awas Yojana) में आवास निर्माण के लिए तीन कैटेगरी में स्कील लागू हैं। इसमें 3 लाख रूपए वार्षिक तक एलआईजी, 3 से 6 लाख तक वार्षिक आय में मीडियम एमआईजी और 6 से 9 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को एचआईजी की स्कीम का लाभ मिलेगा।

3 लाख रूपए वार्षिक आय वाले स्कीम के लिए आवेदक के पास स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। इसमें मकान निर्माण के लिए 2.50 लाख का अनुदान दिया जाएगा। शेष 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख वाले स्कीम में आइएसएस के तहत बैंक से लोन मिलेगा। इसमें शासन की और संबंधित आवेदक को 1.80 लाख रूपए का अनुदान मिलेगा।

ये दस्तावेज जरूरी

शहरी पीएम आवास 2.0 (PM Awas Yojana) स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ ही आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छाया प्रति, 31 अगस्त 2024 से पहले का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र इसमें राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज आवश्यक है। यह नहीं होने पर निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।