
Rare red sand boa snake smuggling case accused arrested, दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप के साथ आरोपी गिरफ्तार (Source- patrika)
Dhar Rare Red Sand Boa Snake: मध्यप्रदेश के धार में वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की तस्करी के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर रिश्तेदार के घर में छिपा कर रखा गया दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप (दो मुंहा सांप) बरामद किया गया है। आशंका है कि इस मामले में अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह शामिल हो सकता है, लिहाजा आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
वन परिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर शैलेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम को सूचना मिली थी कि कमल देवड़ा नाम का व्यक्ति दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ स्नेक को बेचने की फिराक में है। टीम ने कानवन क्षेत्र के समीप स्थित ग्राम दुधवाल में घेराबंदी करके कमल को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी कमल ने अपने रिश्तेदार के घर में दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ स्नेक को छिपाने की जानकारी दी।
आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर जब वन विभाग की विशेष टीम बड़नगर में उसके रिश्तेदार के घर पहुंची तो पाया कि भूसे के ढेर में एक मटके के अंदर दुर्लभ रेड सैंड बोआ स्नेक को छिपाकर रखा गया था। वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित बरामद किया है। आरोपी के विरूद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधन अधिनियम 2022) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की पूछताछ हेतु रिमांड पर लिया गया है। मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों एवं संभावित अंतरराज्यीय गिरोह की तलाश जारी है।
दुर्लभ प्रजाति के दो मुंह वाले रेड सैंड बोआ सांप की कीमत विदेशी बाजार में करोड़ों रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली दवाओं में होना बताया जाता है। इसके अलावा तंत्र मंत्र के लिए इस सांप का उपयोग होने के कारण इसकी तस्करी होने की बातें सामने आई हैं। इस सांप का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने के साथ ही नशे और कैंसर के इलाज में भी होने के कारण इसकी तस्करी विदेशों में की जाती है। ये भी बता दें कि दो मुंह वाला सैंड बोआ सांप बेहद ही दुर्लभ प्रजाति का सांप होता है, ये जहरीला नहीं होता है। इस सांप को अगर किसी व्यक्ति द्वारा मारा जाता है या फिर तस्करी करते पकड़ा जाता है, तो धारा 1972 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 7 साल की बिना जमानत सजा और 35 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
Published on:
23 Jun 2026 09:24 pm
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