23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Dungarpur : सागवाड़ा नगर पालिका भवन गिराने का मामला गर्माया, 4 अफसरों को थमाया गया नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

Dungarpur : सागवाड़ा नगर पालिका भवन गिराने का मामला गर्माया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तत्कालीन चार अधिकारियों को कारण बताओ को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा है।

2 min read
Google source verification
Dungarpur Sagwara Nagar Palika building demolition matter heated up 4 officers notice served reply sought in 15 days

फाइल फोटो पत्रिका

Dungarpur : सागवाडा नगर पालिका भवन गिराने के मामले में अब विभागीय कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तत्कालीन चार अधिकारियों को कारण बताओ को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि नगरपालिका में गत कांग्रेस शासन काल में भवन गिराया गया था, तब भाजपा पार्षदों और नेताओं ने विरोध किया था। सरकार बदलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इस पर अब संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किए गए हैं। इससे पहले इसी मामले में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया और उपाध्यक्ष राजु मामा शेख को निलंबित किया जा चुका है। अब चार अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है।

प्रकरण की जांच डीडीआर उदयपुर से करवाई गई

स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव अनुशासनिक प्राधिकारी इन्द्रजीत सिंह की ओर से 18 जून 2025 को जारी आदेश में तत्कालीन नगरपालिका सागवाड़ा के कनिष्ठ अभियन्ता हाल सहायक अभियन्ता नगर परिषद डूंगरपुर लोकेश पाटीदार, नगरपालिका सागवाड़ा के तत्कालीन सहायक अभियन्ता हाल अधिशाषी अभियन्ता नगरपालिका सादड़ी विकास लेघा, नगरपालिका सागवाड़ा के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी हाल राजस्व अधिकारी नगर परिषर चित्तौड़ गढ़ मुकेशकुमार मोहिल एवं नगरपालिका के कनिष्ठ सहायक अक्षय सेवक को 16 सीसीए का नोटिस जारी किया है। सभी को नगर पालिका सागवाड़ा के भवन को ध्वस्त करने, नियम विरुद्ध पटटे जारी करने के सबन्ध में प्रकरण विभाग को प्राप्त होने पर प्रकरण के मामले में जवाब मांगा है। प्रकरण की जांच डीडीआर उदयपुर से करवाई गई।

पालिका को हुई वित्तीय हानि

जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका सागवाड़ा में कनिष्ठ अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता ने 10452 वर्गफीट में से वर्ष 2017 में निर्मित बैठक कक्ष का क्षेत्रफल 1782 वर्गफीट को छोडकर शेष सभी निर्माण जीर्ण-शीर्ण होकर असुरक्षित बताया। पालिका की ओर से वर्ष 2017 में नवनिर्मित भवन ध्वस्त किया गया। इससे नगरपालिका संपति को नुकसान होने से पालिका को वित्तीय हानि हुई।

पट्टे आवंटित करवाए गए

आरोप पत्र में बताया कि नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहमद ईस्माईल घांची का नेशनल हाईवे 927ए पर खुद का भवन है, जिसके आगे पड़ी हुई नगरपालिका की जमीन पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग के नियमों का उल्लघंन कर प्रशासन संग शहरों के अभियान में 69ए के तहत पट्टे आवंटित करवाए गए।

दस्तावेजों में निकला अलग अलग माप

कार्यालय नगरपालिका में उपलब्ध पत्रावलियों व रिकार्ड अनुसार उपाध्यक्ष की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में 69ए पट्टे की पत्रावली में 26,297 वर्गफीट का पट्टा चाहने के लिए आवेदन किया। जबकि, कनिष्ठ अभियन्ता की पत्रावली में दस्तावेजों की जांच व मौका रिपोर्ट अनुसार 21,182 वर्गफीट होना पाया गया।