
खत्म हुर्इ जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक, घर खरीदारों को मिली ये खुशखबरी
नर्इ दिल्ली। वस्तु एवं सेवा काउंसिल (जीएसटी काउंसिल) की 34वीं बैठक पूरी हो चुकी है। काउंसिल ने इस बैठक में घर खरीदारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जीएसटी ? काउंसिल ने 1 अप्रैल से अंडर कंस्ट्रक्शन पर 5 फीसदी की जीएटसटी लागू कर दिया है। इसके साथ अब अंडर कंस्ट्रक्शन पर आइटीसी के बिना 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। साथ ही नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर भी जीएसटी काउंसिल ने एक अप्रैल से 5 फीसदी का जीएसटी लागू कर दिया है।
हालांकि, मौजदू प्रोजेक्ट्स के लिए काउंसिल ने इस बात की छूट दी है कि वो वर्तमान दर के हिसाब से ही जीएसटी दें और आइटीसी लें। यदि वो नया जीएसटी चुकाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें आइटीसी नहीं मिलेगा। बता दें कि इसके पहले गत 24 फरवरी को हुई बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीसटी को घटाकर 5 फीसदी व किफायती घरों पर जीएसटी को घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। इसके लिए नई दरें आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। वर्तमान में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्राॅपर्टी या रेडी-टू-मूव फ्लैट पर के भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 फीसदी जीएसटी लगता है। सस्ते मकानों की 8 फीसदी की दर से जीएसटी देय है।
Updated on:
19 Mar 2019 04:21 pm
Published on:
19 Mar 2019 02:33 pm
