घर खरीदना होगा सस्ता
वर्तमान में निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है। 10 जनवरी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की होने वाली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया जा सकता है। निर्माणाधीन मकानों की जो कीमत जीएसटी की वजह से ज्यादा थी, इस फैसले के लागू होने के बाद उसमें कटौती हो जाएगी।
इसपर भी लिया जा सकता है फैसला
इसके अलावा इउस मीटिंग में एक और अहम निर्णय लिया जा सकता है। फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण उत्पाद, पूंजीगत सामान और सर्विसेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन सीमेंट पर 28 फीसदी का जीएसटी लगता है। इसलिए उम्मीद है कि आगामी जीएसटी की मीटिंग में सीमेंट के टैक्स स्लैब पर विचार हो। इसके संकेत खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए थे। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।
Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business News in Hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।