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भारतीयों के लिए भी खड़ी होगी परेशानी, 1 अक्टूबर को कुछ नागरिकों को देश से निकालेगा अमरीका

अमरीकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ही वीजा की अवधि के बढ़ाने के साथ अप्रवासी मामलों के लिए जिम्मेदार होती है। USCIS ने कहा है कि 01 अक्टूबर से नया कानून लागू होने के बाद वो आगे की कर्रवार्इ के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
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US Deportation Law

1 अक्टूबर को नए कानून लागू होने के बाद कुछ नागरिकों को देश से निकालेगा अमरीका, भारतीयों के लिए भी खड़ी होगी परेशानी

नर्इ दिल्ली। अब अमरीका में जिन लोगों के लिए रहने की कानूनी अधिकार समाप्त हो चुका है, उनके लिए नया कानून सोमवार से लागू हो जाएगा। नए कानून लागू होने के बाद इन लोगों को अमरीका से निकालने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, वीजा की समयावधि बढ़ाने के आवेदन खारिज होने के बाद व आेहदो में बदलाव के बाद कर्इ लोगों का अमरीका में रहने का अधिकार खत्म हो गया है। हालांकि अमरीकी फेडरल एजेंसी ने H-1B वीजाधारकों को थोड़ी राहत दी है। फेडरल एजेंसी ने कहा है कि पाॅलिसी रोजगार के लिए अमरीका में रुकने के लिए वीजा अवधि में विस्तार के आवेदनों के साथ-साथ मानवतावादी आवेदनों आैर याचिकाआें पर लागू नहीं होगी।


नए कानून लागू होने के बाद शुरू होगी नोटिस भेजने की प्रक्रिया
बता दें कि अमरीकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ही वीजा की अवधि के बढ़ाने के साथ अप्रवासी मामलों के लिए जिम्मेदार होती है। USCIS ने कहा है कि 01 अक्टूबर से नया कानून लागू होने के बाद वो आगे की कर्रवार्इ के लिए जरूरी कदम उठाएगा। उसने कहा है कि नए कानून के तहत उन लोगों को नोटिस देकर तलब किया जाएगा जिनकी वीजा अवधि के आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही आेहदों में बदलाव के आवेदनों को खारिज होने की सूरत में नोटिस भेजा जाएगा।


अमरीका में रह रहे भरतीयों पर पड़ेगा असर
गौरतलब है कि हाल ही में H-1B वीजाधारकों की वीजा अवधि बढ़ाने के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था जिसमें भरतीयों की संख्या बड़े तादाद में है। एेसे में 01 अक्टूबर के बाद अमरीका में रहने वाले एेसे भारतीयों पर खासा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि तलब किए जाने की नोटिस नया कानून लागू होने यानी 01 अक्टूबर के बाद ही भेजा जाएगा। USCIS ने ये भी कहा की वो आहदे को प्रभावित करने वाले आवेदनकर्ताआें को डिनयाल नोटिस भी भेजेगा क्योंकि कानूनन आवेदन खारिज होने के बाद आवेदक को समूचित सूचना देना अनिवार्य होता है।