
खुशखबरीः एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री दुकानों पर नहीं लगेगी जीएसटी
नर्इ दिल्ली। पूरे देश में जीएसटी को लेकर अभी तक उहापोह की स्थिति बनी हुर्इ है। अभी तक कर्इ लोगों को क्लीयर नहीं है कि किन चीजों पर कितनी जीएसटी लगती है। लेकिन अब सरकार की आेर से बड़ी राहत मिलने जा रही है। खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट के पैसेंजर्स को भारतीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री दुकानों से सामान खरीदने पर जीएसटी नहीं देनी होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा कि जल्द ही इस छूट के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। इससे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की दिल्ली बेंच ने मार्च में कहा था कि हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री शॉप्स से सामान खरीदने पर जीएसटी लगेगी।
जारी किया जाएगा स्पष्टीकरण
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के फैसले के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कई जगहों से लेटर मिले, जिसमें पूरे मामले को स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी ने कहा कि डिपार्टमेंट का रुख हमेशा साफ रहा है कि हम अपने टैक्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में जल्द ही इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। जिसमें साफ होगा कि ड्यूटी फ्री शॉप से खरीददारी पर जीएसटी नहीं लगेगा।
पासपोर्ट दिखाआे, रिफंड पाआे
ड्यूटी फ्री शॉप के संचालकों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स से सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी लेनी होगी, जिन्हें वे सामान बेचते हैं। बाद में दुकानदार अपने माल की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी के रिफंड का दावा सरकार से कर पाएंगे। जानकारों की मानें तो विशेषज्ञों के अनुसार एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (एएआर) के आदेश से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। क्योंकि इन दुकानों को जीएसटी से पहले भी केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) से मुक्त रखा गया था।
लाया जाएगा सर्कुलर
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स पार्टनर रजत मोहन के अनुसार ड्यूटी फ्री शॉप को वैश्विक स्तर पर कर के बोझ से मुक्त रखा गया है। जीएसटी पॉलिसी विंग एक सर्कुलर लाने की तैयारी कर रही है। इस सर्कुलर में ऐसी ड्यूटी फ्री दुकानों के बारे में सभी बातों को पूरी तरह स्पष्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस सर्कुलर में भुगतान किए गए टैक्स की वापसी की प्रक्रिया को भी समझाया जाएगा।
Published on:
04 Jun 2018 12:25 pm
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