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आज से सस्ते हुए फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत 50 से ज्यादा सामान,आपको होगा बड़ा फायदा

जीएसटी में कर की दर कम होने का बाद आज से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सेनिटरी नैपकिन समेत करीब 50 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं।

नई दिल्लीJul 27, 2018 / 03:41 pm

Manoj Kumar

Television

आज से सस्ते हुए फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत 50 से ज्यादा सामान, ये है नई कीमत

नई दिल्ली। सेनिटरी नैपकिन, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, 68 सेंटीमीटर तक का टेलीविजन, राखी, क्वायर कंपोस्ट, हाथ से बनी दरी और इथेनॉल समेत 50 से ज्यादा उत्पाद आज से सस्ते हो गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इन उत्पादों पर कर घटाने के कारण इनकी कीमतों में कमी आई है। जीएसटी परिषद ने 21 जुलाई को हुई बैठक में इन पर करों में बदलाव की घोषणा की थी जो आज से प्रभावी हो गई। यदि कोई विक्रेता इसका लाभ अपने ग्राहकों को नहीं देता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है।
इन वस्तुओं को करमुक्त किया

परिषद ने सेनिटरी नैपकिन, राखी, क्वायर, कंपोस्ट, फूलझाड़ू, साल के पत्तों से बने दोनों और थालियों, अतिरिक्त पोषक तत्व मिश्रित दूध, सिक्कों तथा पत्थर, संगमरमर और लकड़ी की मूर्तियों को कर मुक्त कर दिया है। हाथ से बनी दरी पर कर 12 फीसदी से घटाकर पांच प्रतिशत, बांस की फ्लोरिंग, केरोसिन के प्रेशर स्टोव, जिप और स्लाइड फास्टनर पर 18 से घटाकर 12 फीसदी, इथेनॉल पर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया है। घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम फ्रीजर, लीथियम-आयन बैटरी, पेंट और वार्निश आदि पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई है। बिना पॉलिश के पत्थरों पर कर की दर पांच प्रतिशत कर दी गई है। सेवाओं में ई-बुक्स को 18 फीसदी की जगह पांच फीसदी के स्लैब में कर दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत दिए जाने वाले प्रीमियम पर शून्य फीसदी जीएसटी लगेगा।
इन वस्तुओं को 28 से 18 फीसदी कर के स्लैब में लाया गया

पेंट्स और वार्निश ग्लेजयिर पुटी, ग्राफ्टिंग पुटी, राल सीमेंट्स, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य रेफ्रिजरेटिंग या फ्रीजिंग उपकरण जिनमें पानी कूलर, दूध कूलर, चमड़े के उद्योग के लिए रेफ्रिजरेटिंग उपकरण, आइसक्रीम फ्रीजर आदि शामिल हैं। वाशिंग मशीन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, घरेलू बिजली के उपकरण जैसे ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, शेवर, हेयर क्लिपर आदि। स्टोरेज वॉटर हीटर और इमर्सन हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, इलेक्ट्रिक आयरन आदि। 68 सेमी के आकार तक के टेलीविजन, विशेष उद्देश्य वाले मोटर वाहन जैसे क्रेन, लॉरी, दमकल वाहन, कंक्रीट मिक्सर लॉरी, स्प्रेइंग लॉरी, सामानों के स्थानीय परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों में उपयोग किए जाने वाले स्व-चालित ट्रक ट्रेलर और सेमी ट्रेलर, सौंदर्य प्रसाधन, टॉयलेट स्प्रे, टॉयलेट पैड, पाउडर-पफ जैसा सामान।
ये सामान 18 से पांच फीसदी कर के स्लैब में आए

ईंधन के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को बिक्री के लिए इथेनॉल – ठोस जैव ईंधन पैलेट्स – पहले 500 रुपए तक के जूते-चप्पलों पर कर की दर पांच प्रतिशत और 500 रुपए से एक हजार रुपए तक के जूते चप्पलों पर 18 प्रतिशत थी। अब एक हजार रुपए तक के सभी जूते-चप्पलों पर पांच प्रतिशत कर लगेगा।
हस्तशिल्प की इन वस्तुओं पर घटा कर

हैंडबैग (पाउच और पर्स समेत), आभूषण रखने का बॉक्स – पेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण इत्यादि के लिए लकड़ी के फ्रेम, कॉर्क के सजावट वाले बर्तन, पत्थर के सजावट वाले बर्तन, सजावटी फ्रेम वाले दर्पण, कांच की मूर्तियां, कांच के सजावट वाले बर्तन (जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बोतल, फूलदान समेत), लोहे के सजावट वाले बर्तन, पीतल, तांबे और तांबे के मिश्र धातु के सजावट वाले बर्तन, एल्यूमिनियम के सजावट वाले बर्तन, हस्त निर्मित लैंप
इन वस्तुओं को 12 से पांच फीसदी के स्लैब में लाया गया

हस्त निर्मित कालीन और फर्श को ढंकने में इस्तेमाल होने वाले अन्य हस्त निर्मित कपड़े, हस्त निर्मित फीता, हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्रीज।

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