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Indian Flag Facts: तिरंगा के बारे में अब तक नहीं जानते थे ये बातें? यहां देखें, अपमान करने पर हो सकती है सजा 

Indian Flag Facts On Independence Day 2024: तिरंगा हर भारतीय के लिए गर्व व शान की बात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कई ऐसे रोचक तथ्य हैं, जो अक्सर सिविल सेवा परीक्षा और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानेंगे तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 

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Indian Flag Facts On Independence Day 2024: कल देश आजादी का जश्न मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) अभियान चलाया जा रहा है। तिरंगा हर भारतीय के लिए गर्व व शान की बात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कई ऐसे रोचक तथ्य हैं, जो अक्सर सिविल सेवा परीक्षा और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानेंगे तिरंगे (Indian Flag Facts) से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।

तिरंगा कब बना भारत का राष्ट्रीय ध्वज? (Indian Flag Facts) 

22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज के वर्तमान स्‍वरूप को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था। 

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तिरंगे में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? (Har Ghar Tirang) 

भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद ओर नीचे गहरे हरे रंग की प‍ट्टी होती है। तिरंगे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का होता है।

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राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के बारे में खास बातें (Indian Flag Facts)

भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में जो चक्र है, उसे विधि का चक्र कहते हैं। इसे मौर्य सम्राट अशोक के बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। तिरंगे के सफेद पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। इसमें 24 तिलियां होती हैं। 

अपमान करने पर हो सकती है सजा 

भारत के आम नागरिक घर और दफ्तर में तिरंगा फहरा सकते हैं। इसकी अनुमति उन्हें 22 दिसंबर 2002 को मिली। हर भारतीय के लिए तिरंगा गर्व और सम्मान की बात है। ऐसे में इसके साथ अपमान करने वालों दंडित भी किया जा सकता है। तिरंगा का अपमान करने या इसके किसी भाग को जलाने या फिर कुचलने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।