
फर्रुखाबाद: दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई मृत्युदंड, 2 महीने 15 दिन में आया निर्णय
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 2 महीने 15 दिन के अंदर अदालत में यह सजा सुनाई है। एसपी फतेहगढ़ ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने बताया कि विवेचना अधिकारी अच्छी विवेचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। एडीजी ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है।
कपिल थाना क्षेत्र के एक गांव में सनसनीखेज घटना हुई थी जिसमें चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में बच्ची की हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ डीएनए सैंपल भी लिया गया था। आरोपी के खिलाफ विवेचना पुरी कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिस पर अदालत में अपनी मोहर लगाई और आरोपी शाहिद पुत्र इकरार हुसैन निवासी कटिया थाना कंपिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
मृत्युदंड के संबंध में एसपी ने बताया
एसपी ने बताया कि फतेहगढ़ पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की। वैज्ञानिक साक्ष्यों को काफी महत्व दिया गया। जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी है। मौके पर बुलाई गई फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों को एकत्र किया था। अभियुक्तों का सैंपल भी मौके पर लिया गया था। प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 2 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
साल का दूसरा मृत्युदंड
एसपी ने बताया कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एडीजी ने टीम को प्रोत्साहित करने के लिए 50 हजार रुपए का इनाम दिया है। साथ में प्रशस्ति पत्र की भी घोषणा की है। अदालत में पैरवी करने वालों में एडीजीसी प्रदीप कुमार, एडीजीसी अनुज कटियार कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल स्वाति, पैरोकार धर्मेंद्र कुमार शामिल थे।
Published on:
20 Dec 2023 08:04 pm
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