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नई दिल्ली: बजट पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने पर TDS कटेगा। ये बात तो अब सभी जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आप ये टीडीएस कैसे क्लेम कर सकते हैं।
इन फार्म्स को भर क्लेम कर सकते हैं TDS-
CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट के 194M और 194N के तहत TDS रिटर्न के लिए फॉर्म 26QD TDS सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 16D को नोटिफाई किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर आप एकबार में पूरी रकम निकालते हैं या आपकी किस्त 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो कैश निकालने पर TDS डिडक्ट होगा
इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि "इनकम टैक्स के सेक्शन 194M के तहत कोई व्यक्ति या HUF, जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनका कैश निकालने पर TDS नहीं कटता था। हालांकि अगर किसी काम के लिए पैसे दिए जा रहे हों यानी कमीशन, ब्रोकरेज या प्रोफेशनल सर्विस के लिए फीस दी जा रही हो तो कैश निकालने पर 5 फीसदी TDS कटेगा।" हालांकि नए नोटिफिकेशन के तहत यह नियम बदल गया है।
पहले TDS सिर्फ उन्हीं लोगों का कटता था जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते थे। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक TDS उन लोगों का भी कटेगा जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 194N के तहत बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्टऑफिस से एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो टैक्स कटेगा।
30 दिन के अंदर भरना होगा फॉर्म-
TDS कटने के 30 दिनों के भीतर आपको फॉर्म 26QD के साथ चालान-स्टेटमेंट जमा करना होगा। इसके साथ ही ड्यू डेट के 15 दिनों के भीतर 16D भी जमा करना होगा। यहां ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न फॉर्म के फॉरमेट में बदलाव किया है।
Updated on:
26 Nov 2019 05:13 pm
Published on:
26 Nov 2019 05:10 pm
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