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पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं के बीमा पर आरबीआई, केंद्र को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई याचिका के बाद अदालत हुई सख्त खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय कर दी

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Saurabh Sharma

Nov 02, 2019

PMC Bank

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) व अन्य से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस याचिका में कुछ पहलुओं के निवारण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) के जमाकर्ताओं के धन का बीमा करना व जमा किए गए धन की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करना शामिल है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने केंद्र व आरबीआई को एक नोटिस जारी की। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय कर दी।

कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसे दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा ने दायर किया है। अपनी याचिका में बेजोन ने बैंको बैंकों को नियंत्रित करने और को-ऑपरेटिव बैंकों के संपूर्ण कामकाज को देखने के लिए एक हाई-पॉवर कमेटी गठित करने की मांग की।

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उन्होंने विभिन्न को-ऑपरेटिक बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धन पर 100 फीसदी बीमा कवरेज देने की मांग की। उन्होंने जिक्र किया कि डिपॉजिट इंश्योरेंट एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) सभी प्रकार के डिपॉजिट पर 100 फीसदी बीमा नहीं प्रदान करता जैसे बचत जमा पर। डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक है।