
sbi alerts customers avoid paying tax on cash withdrawal latest update
नई दिल्ली।
SBI Alert: देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर्स ( SBI Customer Alert ) को अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को पैसा निकासी पर टैक्स ( Tax on Cash Withdrawal ) देना पड़ सकता है, अगर उन्होंने बीते 3 साल में कोई इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) रिटर्न फाइल नहीं किया है। हालांकि, यह उन ग्राहकों के लिए है जो अपने अकाउंट से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं। ऐसे ग्राहकों का सेक्शन 194N के तहत TDS कट जाता है। वहीं, बैंक ने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। बैंक ने इससे जुड़े कुछ नियमों के पालन की सलाह दी है जिसके बाद आप टीडीएस भरने से बच सकते हैं।
ट्विट कर दी जानकारी
SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। एसबीआई ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अगर किसी ने पिछले तीन साल से कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आयकर की धारा 194N के तहत टीडीएस का नियम लागू होता है। ऐसे में बैंक ने कहा है कि 20 लाख से ज्यादा निकासी करने वाले अपने बैंक में पैन नंबर की जानकारी जरूरी दें। जिन ग्राहकों ने पहले ही पैन कार्ड की जानकारी दे रखी है, उन्हें दोबारा जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी देनी होगी।
1 जुलाई से लागू नियम
बता दें कि 1 जुलाई से लागू नए नियम के तहत अगर आपने पिछले 3 साल में एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो टैक्स देना होगा। यह उन ग्राहकों के लिए जो 20 लाख से ज्यादा की निकासी करते हैं, उस पर टैक्स की दर लागू होगी। बैंक के अनुसार टैक्स की दर 2 से 20 फीसदी तक हो सकती है।
Updated on:
09 Jul 2020 04:08 pm
Published on:
09 Jul 2020 04:06 pm
बड़ी खबरें
View Allफाइनेंस
कारोबार
ट्रेंडिंग
