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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिली राहत

एक माह से जेल में हैं सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सिरसागंज विधायक हरीओम यादव के पुत्र हैं विजय प्रताप यादव।

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Vijay Pratap

फिरोजाबाद। तीन साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में जेल काट रहे सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने राहत दी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता सिरसागंज विधायक हरीओम यादव का कहना है कि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। शीघ्र ही उन्हें जमानत मिल जाएगी। षडयंत्र के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

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ये था पूरा मामला

वर्ष 2015 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले को लेकर सिरसागंज विधायक हरीओम यादव और उनके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उर्फ छोटू के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें 120बी का मुल्जिम बना दिया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद भी विधायक और उनके पुत्र ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया था। विधायक ने हाईकोर्ट अैर सुप्रीमकोर्ट की भी शरण ली लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। करीब दो माह पूर्व सिरसागंज विधायक हरीओम यादव ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में पहुंच गए और सरेंडर कर दिया।

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बेटे ने भी किया कोर्ट में सरेंडर

सपा विधायक हरिओम यादव के बेटे विजय प्रताप यादव ने भी एक माह पूर्व कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस बीच सिरसागंज विधायक को जमानत मिल गई थी जबकि उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप को जमानत नहीं मिली थी। तभी से विधायक लगातार जमानत को लेकर इलाहाबाद के चक्कर लगा रहे थे। सोमवार को विधायक हरीओम यादव ने बताया कि विजय प्रताप की रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। जिसके सापेक्ष में हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है वह शीघ्र ही जेल से रिहा हो जाएंगे।