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Ghaziabad : कुत्तों को बाहर घुमाने पर लगा बैन, जारी एडवाइजरी के उल्लंघन पर मालिक पर जुर्माने के साथ कार्रवाई

गाजियाबाद में हाल में हुई दो घटनाओं से लोग दहशत में हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) ने पालतू कुत्तों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत फेडरेशन ने पालतू कुत्तों को सोसायटी, लिफ्ट, पार्क, लॉबी, पार्किंग समेत कॉमन एरिया में घुमाने पर बैन लगा दिया है। federation of apartment owners association issued advisory to Pet dog owners prohibited dogs in common areas of society
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गाज़ियाबाद

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lokesh verma

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Updated: 10 Sep 2022, 9:29 AM IST

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Ghaziabad : कुत्तों को बाहर घुमाने पर लगा बैन, जारी एडवाइजरी के उल्लंघन पर मालिक पर जुर्माने के साथ कार्रवाई।

गाजियाबाद और नोएडा में लगातार पालतू कुत्ते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। हाल ही में गाजियाबाद में हुई दो घटनाओं से लोग दहशतजदा हैं। लोगों ने भी अपने बच्चों के भी घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्यों कि ये कुत्ते छोटे बच्चों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की ओर से पालतू कुत्तों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही फेडरेशन ने पालतू कुत्तों को सोसायटी, लिफ्ट, पार्क, लॉबी, पार्किंग समेत कॉमन एरिया में घुमाने पर बैन लगा दिया है। अगर कोई भी जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके मालिक पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने सभी सोसायटी के निवासियों की सुरक्षा को देखते हुए घर में कुत्ता पालने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के तहत अब सोसायटी के सार्वजनिक स्थलों पर पालतू कुत्तों के घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। एडवाइजरी के मुताबिक कुत्ते के रजिस्ट्रेशन की कॉपी सोसायटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जमा करनी होगी।

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नियम का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

फेडरेशन के संरक्षक आलोक कुमार ने बताया कि कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये दुखद हैं। सोसायटी के लोग सोसायटी में निकलने से भी डर रहे हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए फेडरेशन ऑफ एओए की तरफ से एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही गाजियाबाद नगर निगम से एडवाइजरी की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की मांग की गई है।

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फेडरेशन ऑफ एओए की एडवाइजरी

- पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन की कॉपी सोसायटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जमा कराना अनिवार्य।

- कुत्ते का समय पर वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य।

- पालतू कुत्ते के कॉमन एरिया जैसे सोसायटी, पार्क, लॉबी, लिफ्ट, पार्किंग और सोसायटी की सड़क घूमने पर बैन।

- कुत्ते के गंदगी करने पर मालिक को तत्काल सफाई करनी होगी।

- कुत्ते के बाहर घूमने पर अन्य लोगों की सुरक्षा करना मालिक की जिम्मेदारी।

- सोसायटी के लोग बाहरी कुत्ते को खाना नहीं देंगे।

- सोसायटी में कुछ समय पालतू कुत्ता लाने और ले जाने की छूट दे सकते हैं।