
उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित अलीगढ़ के जिला सत्र न्यायालय की एडीजे-9 की अदालत ने यूपी के मथुरा जिले में तैनात इंस्पेक्टर अजय कौशल को धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही के लिए पेश न होने के चलते गिरफ्तारी के आदेश जारी किया गया हैं। इसके साथ ही इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर अदालत में गवाही के लिए पेश करने के लिए एसएसपी को आदेश दिए गए हैं।
एडीजे.9 की अदालत की तरफ से आदेश जारी
प्रदेश के मथुरा जिले में तैनात इंस्पेक्टर अजय कौशल की गिरफ्तारी का एडीजे-9 की अदालत की तरफ से आदेश जारी हुआ है। दरअसल धोखाधड़ी के मुकदमे में गवाही के लिए न आने पर एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से यह आदेश जारी किया है। अदालत की तरफ से इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए जारी किए गए आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर 20 सितंबर को इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर पेश नहीं किया गया तो गवाही का मौका समाप्त कर दिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी एसएसपी मथुरा होंगे।
इस कारण दिया गया गिरफ्तारी का आदेश
वहीं इस मामले में अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत का कहना है कि थाना देहली गेट में वर्ष 2011 में दर्ज हुए मुकदमे में इंस्पेक्टर अजय कौशल की गवाही होनी है। अदालत के कई बार तलबी आदेश के बावजूद पेशी पर न आने के चलते इंस्पेक्टर अजय कौशल को टीम गठित कर गिरफ्तार कराकर अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया गया है। जबकि धोखाधड़ी के इस मुकदमे में अजय कौशल बतौर विवेचक सहित यहां एसओ तैनात रहे थे।
Published on:
9 Sep 2022, 5:20 PM IST
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