
गाजियाबाद। कोविड-19 महामारी के समय में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अब एक बार फिर से औद्योगिक भूखंड और दुकानों एवं आवासीय भूखंडों की नीलामी करने का निर्णय लिया है। जिसके चलते 20 जून को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सभागार में 134 दुकानों के भूखंड के साथ 72 औद्योगिक भूखंडों की भी नीलामी की जाएगी।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण के करोड़ों रुपए के ऐसे भूखंड खाली पड़े हैं। जिनके द्वारा करीब ढाई सौ करोड़ रुपए की इनकम प्राधिकरण को हो सकती है। इसलिए अब ऐसे सभी भूखंडों की नीलामी किए जाने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि इनकी नीलामी आगामी 20 जून को कार्यालय के सभागार में ही की जाएगी। मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में कुल 134 दुकानों के भूखंड इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में 72 औद्योगिक भूखंडों की भी इसी दिन नीलामी की जाएगी। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना इसके बाद जरूरतमंद लोगों को तो यह भूखंड मिलेंगे ही उधर प्राधिकरण के लिए भी एक आय का स्रोत है।
इसके अलावा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव संतोष कुमार राय का भी कहना है कि जिन दुकान के भूखंडों की नीलामी होगी ये भूखंड 100 वर्ग मीटर से लेकर 181 वर्ग मीटर तक के हैं। जिन का न्यूनतम मूल्य 76380 प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। इसके अंतर्गत 281.50 वर्ग, 10,200वर्ग मीटर के 20 और 162 वर्ग मीटर के 39और100 वर्ग मीटर के 47 भूखण्ड शामिल हैं। मधुबन बापूधाम में जहां पर दुकानें बनेगी वह इलाका पूरी तरह से फ्री होगा। यहां पर दो मल्टीलेवल पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। जिसके निर्माण में तीन एफ.ए.आर. की छूट दी गई है। जिसके अंतर्गत सत प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की भी अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि मधुबन बापूधाम योजना में औद्योगिक भूखंड की कीमत ₹26552 वर्ग मीटर तय किया गया है और इंद्रप्रस्थ के औद्योगिक भूखंड की कीमत ₹8950 वर्ग मीटर तय की गई है। उधर इंद्रप्रस्थ में 45 औद्योगिक भूखंड है जबकि मधुबन बापूधाम योजना में 27 भूखंड को बेचने के लिए नीलामी की जाएगी। इसकी विभाग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण की इस संपत्ति को खरीदने वाले लोग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद नीलामी शुरू होने से पहले तक आवेदन पत्र 1100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ विकास प्राधिकरण के जनसंपर्क कार्यालय में वह फार्म जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं। वह सभी लोग इस नीलामी प्रक्रिया में शर्तों को पूरा करने के बाद भाग ले सकता है और उसी समय ही उस संपत्ति का मालिक बन सकता है।
Updated on:
11 Jun 2020 03:43 pm
Published on:
11 Jun 2020 03:42 pm
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