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गाजियाबाद के संभागीय परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के लिए एडवाइजरी जारी की है जाे पंद्रह साल पुराने हाे चुके हैं। ऐसे वाहन स्वामियों काे अपने वाहन का 30 दिन के भीतर नवीनीकरण करना हाेगा। अगर उन्हाेंने ऐसा नहीं कराया ताे ये वाहन कबाड़ घोषित किया जाएगा।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है, तो पंजीयन अधिकारी के यहाँ आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन का नियमानुसार निरस्तीकरण करा लें। यदि यान के पंजीयन की वैद्यता समाप्त हो गयी है तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम-52 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है।
ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कराण है कि उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा। ऐसे वाहनाें का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। ऐसे में साफ हाे गया है कि अगर आपका वाहन पंद्रह साल पुराना हाे गया है तो उसका नवीनीकरण जरूर करा लें वरना आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हाे जाएगा।
Updated on:
29 Jun 2020 09:35 pm
Published on:
29 Jun 2020 09:34 pm
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