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जानिये, कब से शुरू होगी शस्त्र लाईसेंस की प्रक्रिया, यह होगी आवेदन फॉर्म की फीस

जानिए, कब से शुरू होगी शस्त्र लाईसेंस की प्रक्रिया, यह होगी आवेदन फॉर्म की फीस

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जानिये, कब से शुरू होगी शस्त्र लाईसेंस की प्रक्रिया, यह होगी आवेदन फॉर्म की फीस

गाजियाबाद.arms license के शौकीनों के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। सोमवार से आॅर्म्स लाईसेंस के लिए फाॅमर् मिलने शुरू हो जाएंगे। Arms License बनाने की प्रक्रिया यूपी के सभी जिलों में शुरू होगी। आवेदन के लिए जिला प्रशासन फॉर्म देगा। License की प्रक्रिया की पूछताछ के लिए आवदेकों की भीड़ असलाह बाबू और नाजिर कार्यालय में उमड़ रही है।

नए नियम के तहत प्रक्रिया में थोड़ी जटिलता के बावजूद भी जरूरतमंद के साथ-साथ शौकीन भी लाइसेंस लेने की कतार में नजर आ रहे है। शस्त्र लाइसेंस लेने वालों में क्रेज काफी है। वर्ष 2013 से असलहों के लाइसेंस पर कुछ लोगों को छूट प्रदान करते हुए हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई थी। अब शासन ने इसी सप्ताह वर्ष 2016 की गाइड लाइन के अनुसार शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए है।

इस डेट से मिलेंगे फॉर्म, इतने रुपये का होगा फॉर्म

नए शासनादेश के अनुसार पुराने आवेदकों को भी अब नया आवेदन करना होगा। पुराने सभी लाइसेंस के आवेदन निरस्त कर दिए गए है। 15 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट में फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं आवेदक 200 रुपये में फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे।

जेब भी अधिक होगी ढीली

नए शासनादेश के तहत आवेदक को License लेने के लिए जेब भी अधिक ढीली करनी होगी। सरकार की तरफ से revolver, pistol और rifle लाईसेंस लेने के लिए आवेदन की फीस बढ़ा दी गई है। revolver व pistol 50 हजार रुपये की एनएससी देनी होगी। rifle के लिए 30 हजार रुपये की एनएससी देनी होगी। वहीं डबल बैरल बंदूक के लिए 20 हजार और 10 हजार रुपये की एनएसी सिंगल बैरल बंदूक के लिए जमा करानी होगी।

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इतने मिलेंगे कारतूस

revolver और pistol धारकों को अभी तक हर साल 25 कारतूस मिलते थे, लेकिन अब कारतूसों की संख्या 25 से बढ़कार 200 कर दी गई है। रायफल के लिए कारतूस की संख्या 75 कर दी गई है। अब 100 कारतूस एक साथ ले सकते हैं।

ये हैं कागजात

Revolver या Gun का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को पहचान पत्र, एड्रेस प्रुफ और फिटनेस प्रूफ देना होता है। साथ ही बंदूक की डिटेंल देनी भी अनिवार्य होगी, उन्हें कौन सी बंदूक लेनी हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर ID और उसके साथ-साथ 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी डिटेंल देनी होगी। दो लोगों से करैक्टर सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पढ़ाई का सर्टिफिकेट की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी देेनी होती है।

इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता

अपराध पीड़ित
विरासत
व्यापारी/उद्यमी
बैंक/संस्थागत/वितीय संस्थान
विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी, जो प्रवर्तन में कार्यरत हैं
सैनिक/अर्धसैनिक/पुलिसबल के कर्मी
एमएलए/एमएलसी/एमपी
राज्य/राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज

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